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राज्य कृषि समाचार (State News)

किसान ध्यान दें! PM फसल बीमा की डेडलाइन आज, 17 अगस्त तक जरूर करा लें फसलों का बीमा

17 अगस्त 2026, भोपाल: किसान ध्यान दें! PM फसल बीमा की डेडलाइन आज, 17 अगस्त तक जरूर करा लें फसलों का बीमा – खेती में मौसम की अनिश्चितता से होने वाले नुकसान से किसानों को राहत देने के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत खरीफ 2026 की फसलों का बीमा कराने की आज आखिरी तारीख है। किसान 17 अगस्त तक अपनी अधिसूचित फसलों का बीमा करा सकते हैं। योजना में सूखा, बाढ़, जलप्लावन, ओलावृष्टि, कीट-व्याधि और प्रतिकूल मौसम से फसल को होने वाले नुकसान को कवर किया जाता है।

इन फसलों का करा सकते हैं बीमा

खरीफ सीजन में किसान धान सिंचित, धान असिंचित, मूंग, उड़द और अरहर समेत अधिसूचित फसलों का बीमा करा सकते हैं। योजना में ऋणी और अऋणी दोनों किसान शामिल हो सकते हैं। इसके अलावा भू-धारक और बटाईदार किसान भी योजना का लाभ ले सकते हैं।

ऋणी और अऋणी किसानों के लिए अलग प्रक्रिया

ऋणी किसानों का फसल बीमा संबंधित बैंक या सहकारी समिति के माध्यम से अनिवार्य रूप से किया जाएगा। ऐसे किसानों को बुवाई प्रमाण पत्र या स्वघोषणा पत्र प्रस्तुत करना होगा। वहीं, अऋणी किसानों को बीमा कराने के लिए आधार कार्ड, बैंक पासबुक के प्रथम पृष्ठ की प्रति और फसल बुआई प्रमाण पत्र जैसे दस्तावेज जमा करने होंगे। यदि किसान बटाईदार है या किराए की जमीन पर खेती कर रहा है तो भूमि मालिक के साथ अनुबंध, किराया या पट्टा विलेख जैसे दस्तावेज भी जरूरी होंगे।

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यहां करा सकते हैं फसल का बीमा

किसान अपने नजदीकी बैंक शाखा, सहकारी समिति, ग्राहक सेवा केंद्र (CSP), कॉमन सर्विस सेंटर (CSC), फसल बीमा पोर्टल, Crop Insurance App, एआईसी के प्रतिनिधि या कार्यालय तथा अधिकृत इंटरमीडियरीज के माध्यम से बीमा करा सकते हैं।

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किसानों को ध्यान रखना होगा कि एक ही अधिसूचित क्षेत्र और फसल के लिए अलग-अलग वित्तीय संस्थाओं से कृषि ऋण स्वीकृत होने की स्थिति में एक ही स्थान से फसल बीमा कराया जाए और इसकी जानकारी संबंधित बैंक को दी जाए।

दोहरा बीमा कराने से बचें

समान रकबे और खसरे का दोहरा बीमा कराने की स्थिति में बीमा कंपनी को किसान के दस्तावेज निरस्त करने का अधिकार होगा। इसलिए किसान 17 अगस्त की अंतिम तारीख से पहले अपने दस्तावेजों की जांच कराकर फसल बीमा जरूर करा लें, ताकि प्राकृतिक आपदा से फसल को नुकसान होने की स्थिति में योजना का लाभ मिल सके।

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