राज्य कृषि समाचार (State News)

कोल्ड स्टोरेज, कोल्ड रूम और राईपनिंग चैंबर के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित

15 मई 2023, इंदौर: कोल्ड स्टोरेज, कोल्ड रूम और राईपनिंग चैंबर के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित – संचालनालय उद्यानिकी तथा खाद्य प्रसंस्करण, मध्यप्रदेश, भोपाल द्वारा एकीकृत बागवानी विकास मिशन योजना के घटक फसलोत्तर प्रबंधन के अंतर्गत www.mpfsts.mp.gov.in  पर निम्न घटकों में प्रावधानित लागत अनुदान और भण्डारण क्षमता  के तहत निम्न शर्तों के अधीन 30 जून 2023 तक आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए हैं।

शीत गृह ( कोल्ड स्टोरेज ) टाईप -1  की प्रति हितग्राही अधिकतम भण्डारण क्षमता 5000  मे टन है। जिसका लागत मापदंड 8000 रु प्रति मैट्रिक टन है। इसमें प्रति लाभार्थी अधिकतम अनुदान सहायता की सीमा परियोजना की निर्धारित लागत का 35 % की दर से ऋण सम्बद्ध बैंक  एंडेड सब्सिडी राशि रु 2800 प्रति मैट्रिक टन होगी। वहीं राईपनिंग चैंबर की अधिकतम भंडारण क्षमता 300 मे टन है। इसमें लागत मापदंड १ लाख रु प्रति मैट्रिक टन है। इसमें प्रति लाभार्थी अधिकतम अनुदान सहायता की सीमा परियोजना की निर्धारित लागत का 35 % की दर से ऋण सम्बद्ध बैंक  एंडेड सब्सिडी राशि 35 हज़ार रु  प्रति मैट्रिक टन होगी। इसी तरह कोल्ड रूम ( स्टेजिंग ) की अधिकतम भंडारण क्षमता 30 मे टन और लागत मापदंड 15 लाख प्रति यूनिट है।  इसमें प्रति लाभार्थी परियोजना की निर्धारित लागत का 35 % की दर से ऋण सम्बद्ध बैंक  एंडेड सब्सिडी अधिकतम अनुदान राशि 5 लाख 25 हज़ार प्रति यूनिट है।

शर्तें –  आवेदकों को 30  जून 2023 तक निम्न दस्तावेज विभागीय पोर्टल MPFSTS पर अपलोड करना अनिवार्य है। इसके अलावा विस्तृत परियोजना प्रस्ताव (डीपीआर ), बैंक ऋण स्वीकृत पत्र,बैंक एप्राइजल रिपोर्ट,भूमि से संबंधित दस्तावेज जहाँ इकाई स्थापित होना है ,केंद्र और राज्य सरकार से अनुदान प्राप्त न करने का 100  रु के स्टाम्प पर घोषणा पत्र ,चार्टर्ड इंजीनियर से हस्ताक्षरित बेसिक डाटा शीट /डिजाइन या तकनीकी डाटा, कोल्ड स्टोरेज एवं राईपनिंग चैंबर के प्रकरणों मे भवन निर्माण अनुज्ञा प्रमाण पत्र ,NCCD की डिजाइन अनुसार निर्माण करने का 100  रु के स्टाम्प पर घोषणा पत्र और भारत सरकार द्वारा एकीकृत मानकों और प्रोटोकाल अनुसार निर्माण करने का १०० रु के स्टाम्प  पर घोषणा पत्र देना अनिवार्य है।

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