राज्य कृषि समाचार (State News)

इंदौर जिले में पर्याप्त मात्रा में उर्वरक उपलब्ध

लापरवाह अधिकारी / कर्मचारी पर होगी कार्यवाही- कलेक्टर

07 नवम्बर 2022, इंदौर: इंदौर जिले में पर्याप्त मात्रा में उर्वरक उपलब्ध– उप संचालक किसान कल्याण तथा कृषि विकास इंदौर ने बताया कि जिले में कुल रबी फसलों का क्षेत्रफल 2 लाख 45 हजार 525 हेक्टेयर है, जिसमें गेहूं फसल की बोवनी 1 लाख 87 हजार हेक्टेयर में होना संभावित है। अभी तक लगभग 40 से 45 प्रतिशत क्षेत्र में बोवनी हो चुकी है। गेहूं की फसल में बोवनी के पश्चात प्रथम सिंचाई पर यूरिया टॉप ड्रेसिंग की आवश्यकता होती है। अभी तक रबी फसल हेतु जिले में उर्वरक यूरिया 13 हजार 216 मेट्रिक टन, डीएपी 3 हजार 278 मेट्रिक टन एवं एनपीके 9 हजार 789 मेट्रिक टन की आपूर्ति की जा चुकी है तथा लगातार उर्वरक रेक की आपूर्ति जिले में हो रही है।

उर्वरक की समुचित वितरण व्यवस्था हेतु मार्कफेड के जिले में कुल 8 डबल लॉक केन्द्र है। एक एमपी एग्रो केन्द्र तथा 5 मार्केटिंग सोसायटियां तथा 2 इफको ई-बाजार है। शासन के आदेश अनुसार प्रत्येक डबल लॉक केन्द्र पर दो पीओएस मशीन उपलब्ध करायी जा रही है। इससे प्रत्येक डबल लॉक केन्द्र को दो केन्द्रों में परिवर्तित किया जाकर नगद वितरण को और सुगम बनाया जा रहा है। इस प्रकार कुल शासकीय/सहकारी नगद वितरण केन्द्रों की संख्या 24 कर दी गई है तथा इन सहकारी केन्द्रों पर 33 निजी विक्रेताओं के उर्वरक विक्रय काउन्टर लगाये जा रहे है, जो शासकीय अधिकारी/कर्मचारियों की निगरानी में कृषकों को उर्वरक का वितरण करेंगे । इस प्रकार जिले में नगद विक्रय केन्द्रों की संख्या 57 हो गई है। शेष निजी विक्रेताओं के विक्रय स्थल पर मैदानी अमले की डयूटी लगाई गई है, जिनकी देखरेख में उर्वरक वितरण किया जा रहा है।

जिला प्रशासन ने कृषकों से अपील की है कि वे धैर्य रखें। उर्वरक की जिले में लगातार आपूर्ति बनी हुई है। जो कृषक सहकारी समिति के सदस्य है वे सहकारी संस्था से एवं जो कृषक डिफाल्टर है अथवा सहकारी समिति के सदस्य नहीं है, वे उर्वरक अपने नजदीकी विपणन संघ के गोडाउन (डबल लॉक या मार्केटिंग सोसायटी/एमपी एग्रो अथवा निजी विक्रेता से निर्धारित दर पर उर्वरक प्राप्त कर सकते हैं।कलेक्टर मनीष सिंह ने बताया है कि सभी निजी खाद विक्रेताओं को भी सचेत किया गया है की क़ीमत एवं कालाबाज़ारी सम्बंधित शिकायत पायी गयी तो आवश्यक वस्तु अधिनियम एवं कालाबाज़ारी अधिनियम के तहत वॉरंट जारी किये जाएँगे।

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