उमरिया में 66 किलो मांगुर मछली जब्त
07 जुलाई 2026, उमरिया: उमरिया में 66 किलो मांगुर मछली जब्त – कलेक्टर श्रीमती राखी सहाय द्वारा मछलियों के प्रजनन काल को ध्यान में रखते हुए मध्य प्रदेश नदी मत्स्य उद्योग अधिनियम, 1972 की धारा 3(2) के अंतर्गत मत्स्य आखेट, परिवहन एवं विक्रय पर प्रतिबंध लागू किया गया है। इसी क्रम में 3 जुलाई 2026 को मत्स्य विभाग की टीम ने स्थानीय मत्स्य बाजार चंदिया का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान 66 किलोग्राम प्रतिबंधित थाई मांगुर मछली जब्त की गई। नगर परिषद चंदिया के सहयोग से जब्त मछली को नियमानुसार नष्ट करने की कार्रवाई की गई।
निरीक्षण के दौरान अधिकारियों ने व्यापारियों एवं आम नागरिकों को बताया कि थाई मांगुर मछली मानव स्वास्थ्य के लिए अत्यंत हानिकारक है। इसके सेवन से कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का खतरा बढ़ सकता है। साथ ही यह तालाबों एवं जलाशयों के प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र (इकोसिस्टम) को भी नुकसान पहुंचाती है, जिससे देशी मछलियों के अस्तित्व पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। मत्स्य विभाग ने बताया कि भारत सरकार द्वारा थाई मांगुर के पालन, विक्रय एवं परिवहन पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है। अधिकारियों ने सभी व्यापारियों को प्रतिबंध का कड़ाई से पालन करने की चेतावनी देते हुए कहा कि नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध नियमानुसार कठोर कार्रवाई की जाएगी।
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