एग्रीकल्चर लोन पर 3% ब्याज छूट, किसानों को मिलेगा 7 साल तक फायदा
04 फ़रवरी 2025, भोपाल: एग्रीकल्चर लोन पर 3% ब्याज छूट, किसानों को मिलेगा 7 साल तक फायदा – कृषि क्षेत्र में बुनियादी ढांचे के विकास के लिए केंद्र सरकार की एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड (AIF) स्कीम के तहत किसानों को 2 करोड़ रुपये तक के ऋण पर 3 प्रतिशत ब्याज छूट का लाभ दिया जा रहा है। यह छूट अधिकतम 7 वर्षों तक मिलेगी, जिससे किसान वेयरहाउस, कोल्ड स्टोरेज, प्र-संस्करण इकाइयों और स्मार्ट फार्मिंग जैसी सुविधाओं के विकास में निवेश कर सकते हैं।
मध्यप्रदेश को मिला 7440 करोड़ रुपये का लक्ष्य
सरकारी आंकड़ों के मुताबिक, मध्यप्रदेश को वर्ष 2025-26 तक इस योजना के तहत 7440 करोड़ रुपये का लक्ष्य दिया गया है। अब तक 7,804 करोड़ रुपये के 10,860 प्रकरण स्वीकृत किए जा चुके हैं, जो देश में सबसे अधिक हैं। वहीं, 10,047 प्रकरणों में 5978 करोड़ रुपये का डिसबर्समेंट किया गया है, जो अन्य राज्यों की तुलना में अधिक बताया जा रहा है।
वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए केंद्र सरकार ने मध्यप्रदेश को 500 करोड़ रुपये का लक्ष्य दिया था, लेकिन इसके मुकाबले 1240 करोड़ रुपये के 2152 प्रकरण स्वीकृत किए गए, जो निर्धारित लक्ष्य का 248 प्रतिशत है। अब तक 1745 प्रकरणों में 721 करोड़ रुपये का डिसबर्समेंट किया जा चुका है।
सरकार द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, मध्यप्रदेश को इस योजना के क्रियान्वयन के लिए वर्ष 2021-22, 2022-23 और 2023-24 में एक अवार्ड से सम्मानित किया गया। हालांकि, इस अवार्ड का नाम जारी आंकड़ों में स्पष्ट नहीं किया गया है।
क्या है योजना के तहत सुविधाएं?
AIF के तहत वेयरहाउस, साइलोस, कस्टम हायरिंग सेंटर, कोल्ड स्टोरेज, सॉर्टिंग व ग्रेडिंग इकाइयां, प्राथमिक प्र-संस्करण इकाइयां, एयरोफोनिक और हायड्रोफोनिक फार्मिंग, वर्टिकल फार्मिंग और मशरूम उत्पादन के लिए बुनियादी ढांचे के निर्माण को बढ़ावा दिया जा रहा है।
इस योजना के तहत दी जाने वाली ब्याज सब्सिडी से छोटे और मध्यम किसान कम लागत पर आधुनिक भंडारण और प्रसंस्करण सुविधाएं विकसित कर सकते हैं। सरकार का कहना है कि यह योजना कृषि उपज के अपव्यय को कम करने और किसानों की आमदनी बढ़ाने में सहायक हो सकती है।
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