शंभू बॉर्डर विवाद: सुप्रीम कोर्ट बनाएगा विशेषज्ञ समिति, किसानों की समस्याओं का होगा स्थायी समाधान
23 अगस्त 2024, नई दिल्ली: शंभू बॉर्डर विवाद: सुप्रीम कोर्ट बनाएगा विशेषज्ञ समिति, किसानों की समस्याओं का होगा स्थायी समाधान – सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कहा कि वह जल्द ही किसानों की समस्याओं का स्थायी समाधान निकालने के लिए एक बहु-सदस्यीय समिति का गठन करेगा। जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस उज्ज्वल भुयान की बेंच ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 2 सितंबर की तारीख तय की है, जहां समिति की संरचना और कार्यक्षेत्र पर आगे के आदेश पारित किए जाएंगे।
पंजाब सरकार ने शीर्ष अदालत को सूचित किया कि 12 अगस्त के आदेश के अनुपालन में, उन्होंने प्रदर्शनकारी किसानों के साथ बैठक की, जिसमें किसानों ने आंशिक रूप से अवरुद्ध हाईवे को खोलने पर सहमति जताई।
बेंच ने पंजाब और हरियाणा सरकारों को प्रदर्शनकारी किसानों से संवाद बनाए रखने और उन्हें हाईवे से अपने ट्रैक्टर और ट्रॉलियों को हटाने के लिए मनाने का निर्देश दिया।
12 अगस्त को, सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब सरकार से कहा था कि वे 13 फरवरी से शंभू सीमा पर प्रदर्शन कर रहे किसानों को समझाकर हाईवे से ट्रैक्टर और ट्रॉलियाँ हटाने के लिए प्रेरित करें, क्योंकि “हाईवे पार्किंग स्थल नहीं हैं।”
यह मामला हरियाणा सरकार की उस याचिका पर सुनवाई से संबंधित था, जिसमें शंभू सीमा पर लगाए गए बैरिकेड्स को एक सप्ताह के भीतर हटाने के हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती दी गई थी। ये बैरिकेड्स ‘संयुक्त किसान मोर्चा (गैर-राजनीतिक)’ और ‘किसान मजदूर मोर्चा’ द्वारा 13 फरवरी को दिल्ली की ओर कूच की घोषणा के बाद लगाए गए थे, जिसमें न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) की कानूनी गारंटी जैसी मांगें शामिल थीं।
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