कीटनाशी नियम 1971 में संशोधन का प्रस्ताव, सुझाव -आपत्तियां आमंत्रित
15 जनवरी 2024, नई दिल्ली: कीटनाशी नियम 1971 में संशोधन का प्रस्ताव, सुझाव -आपत्तियां आमंत्रित – केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय , नई दिल्ली ने गत 9 जनवरी 2024 को भारत के राजपत्र में असाधारण अधिसूचना जारी कर कीटनाशी नियम 1971 में संशोधन कर नए प्रारूप नियम का प्रस्ताव किया है। उक्त मसौदे के संदर्भ में जनता से सुझाव और आपत्तियां आमंत्रित की हैं , जो संयुक्त सचिव,( पादप संरक्षण ) कृषि एवं किसान कल्याण विभाग,कृषि मंत्रालय , नई दिल्ली 110001 अथवा jspp-dac@gov.in पर ई मेल के माध्यम से तीस दिन की अवधि में भेजी जा सकती है। इस अवधि के समाप्त होने से पहले उक्त प्रारूप नियम के संबंध में प्राप्त विचारों पर केंद्रीय सरकार द्वारा विचार किया जाएगा।
प्रस्तावित प्रारूप नियम – इसे कीटनाशी ( प्रथम संशोधन ) नियम 2024 कहा जाएगा , जो राजपत्र में उनको अंतिम प्रकाशन की तारीख से लागू किया जाएगा। इसमें कीटनाशी नियम 1971 नियम 10 के उपनियम ( 1 क) में 31 दिसंबर 2023 के स्थान पर 30 जून 2024 रखा जाना प्रस्तावित है।
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