ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अब आरटीओ जाने की जरूरत नहीं
17 सितम्बर 2022, नई दिल्ली: ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अब आरटीओ जाने की जरूरत नहीं – सड़क परिवहन मंत्रालय परिवहन संबंधी सेवाओं में अधिक सुविधा प्रदान करने के लिए कई सुधार कर रहा है।
मंत्रालय ने 16 सितंबर 2022 को एसओ 4353 (ई) जारी किया है, जिसके माध्यम से ड्राइविंग लाइसेंस, कंडक्टर लाइसेंस, वाहन पंजीकरण, परमिट, स्वामित्व के हस्तांतरण आदि से संबंधित कुल 58 नागरिक-केंद्रित सेवाओं का लाभ अब पूरी तरह से ऑनलाइन प्राप्त किया जा सकता है, जिससे आरटीओ जाने की आवश्यकता समाप्त हो गयी है। स्वैच्छिक आधार पर आधार सत्यापन की सहायता से इन सेवाओं का लाभ उठाया जा सकता है।
संपर्क करने और व्यक्तिगत रूप से मिलने की जरूरत ख़त्म होने से नागरिकों के महत्वपूर्ण समय को बचाने तथा अनुपालन बोझ को कम करने में मदद मिलेगी। परिणामस्वरूप, आरटीओ में आगंतुकों की संख्या में कमी आयेगी, जिससे उनके कामकाज में अधिक कुशलता आएगी।
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