राष्ट्रीय कृषि समाचार (National Agriculture News)

2020-21 की नई अफीम नीति जारी

22 अक्टूबर 2020, नई दिल्ली। 2020-21 की नई अफीम नीति जारी भारत सरकार के वित्त मंत्रालय द्वारा वर्ष 2020-21 की नई अफीम नीति जारी कर दी गई है। नई अफीम नीति में 6,10,12 आरी में भिन्न आरियों के आकार के आधार पर 4.2 किलो प्रति हेक्टेयर से लेकर 5.9 किलो प्रति हेक्टेयर मार्फीन की न्यूनतम उत्पादकता पात्रता अर्जित (Minimum Qualifying Yield-Morphine-MQY-M) की है, उन किसानों को अफीम खेती का लायसेंस मिलेगा।

महत्वपूर्ण खबर : अफीम उत्पादक किसानों की सूची वर्ष 2020-21

भारत सरकार के 21 अक्टूबर को जारी असाधारण राजपत्र के मुताबिक जो किसान उपरोक्त मानदंड में नहीं है उन्हें 5 आरी के लायसेंस की पात्रता होगी। इसके साथ ही राजपत्र में पूर्व चेतावनी भी दी गई है कि आने वाले वर्ष 2021-22 में अफीम पोस्ट की खेती के लिए लायसेंस प्राप्त करने हेतु इस वर्ष 2020-21 में 5.9 किलोग्राम मार्फीन प्रति हेक्टेयर की न्यूनतम अर्हक उपज देना जरूरी है। पाठकों को अधिक जानकारी के लिए इस समाचार के साथ भारत सरकार के असाधारण राजपत्र की हिन्दी-अंग्रेजी संस्करण की प्रति अपलोड की जा रही है। राजपत्र देखने के लिए यहाँ क्लिक करें…

विशेष- एमक्यूवाईएम (किलो/हेक्टेयर)

  • 4.2 से 5.4 किलो प्रति हेक्टेयर मार्फीन देने वाले किसानों को 6 आरी का पट्टा
  • 5.4 से 5.9 किलो प्रति हेक्टेयर 10 आरी का पट्टा
  • 5.9 किलो प्रति हेक्टेयर – 12 आरी का पट्टा

Advertisements

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *