वर्ष 2019-20 में करोड़ से अधिक किसानों को मिला फसल बीमा का लाभ
(निमिष गंगराडे नई दिल्ली से)
22 मार्च 2021, नईदिल्ली। वर्ष 2019-20 में करोड़ से अधिक किसानों को मिला फसल बीमा का लाभ – खरीफ 2016 सीजऩ से शुरू की गई प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना शुरू से ही राज्यों के लिए स्वैच्छिक है। इसलिए, राज्य योजना को लागू करने या नहीं करने के संबंध में निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र हैं। इसके अलावा, खरीफ 2020 से इस योजना को किसानों के लिए स्वैच्छिक भी बनाया गया है। इसलिए, यह योजना संबंधित राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित फसलों और क्षेत्रों के लिए सभी किसानों के लिए उपलब्ध है। कृषि-जनगणना 2015-16 के अनुसार, पांच एकड़ या उससे कम भूमि वाले किसानों की कुल संख्या 1260.60 लाख है। वर्ष 1920 में 6 करोड़ 13 लाख किसानों ने फसल बीमा करवाया था, जिसमें से 2 करोड़ 17 लाख किसानों को फसल खऱाब होने की स्थिति में बीमे का लाभ हुआ। यह जानकारी केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर ने राज्यसभा में एक लिखित जवाब में दी।
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत 2019-20 के लाभार्थी किसान
राज्यवार जानकारी (1 मार्च 2021 की स्थिति)
राज्य / केंद्र कुल किसान किसान
शासित प्रदेश बीमित लाभान्वित
(लाख) (लाख)
अंडमान- निकोबार 0.001 –
आंध्र प्रदेश 27.9 14.7
असम 10.4 *
छत्तीसगढ़ 40.3 14.8
गोवा 0.01 0.001
गुजरात 24.8 0.9*
हरियाणा 17.0 5.3
हिमाचल प्रदेश 2.8 0.9
झारखण्ड 10.9 *
कर्नाटक 21.6 5.2
केरल 0.6 0.2
मध्य प्रदेश 78.0 27.7
महाराष्ट्र 145.6 87.3
मणिपुर 0.03 0.03
मेघालय 0.01 0.01
ओडिशा 48.8 12.0
पुदुचेरी 0.1 –
राजस्थान 86.0 24.4
सिक्किम 0.0002 –
तमिलनाडु 38.6 13.2
तेलंगाना 10.1 *
त्रिपुरा 0.3 0.1
उत्तर प्रदेश 47.2 9.7
उत्तराखंड 2.1 0.9
महायोग 613.3 217.6