राष्ट्रीय कृषि समाचार (National Agriculture News)

हाईकोर्ट ने अवैध रूप से कीटनाशक बनाने वाले आरोपियों की जमानत याचिका ठुकराई

08 नवम्बर 2022, चंडीगढ़: हाईकोर्ट ने अवैध रूप से कीटनाशक बनाने वाले आरोपियों की जमानत याचिका ठुकराई – पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने उल्लेख किया कि प्राधिकरण के आवश्यक अनुमोदन के बिना विकसित नकली कीटनाशक मानव और पशु स्वास्थ्य के अलावा मिट्टी की उर्वरता को नुकसान पहुंचा रहे हैं।

जस्टिस हरनरेश सिंह गिल ने अवैध रूप से कीटनाशक बनाने के दो आरोपियों की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी। दोनों आरोपी 29 अगस्त 2022 को फतेहाबाद जिले के रतिया सदर थाने में दर्ज एक मामले में गिरफ्तारी से पहले जमानत की मांग कर रहे थे।

स्टेट काउंसिल ने प्रस्तुत किया कि दो रासायनिक मिश्रण मशीनों और कीटनाशकों की खाली बोतलों की बरामदगी से पता चलता है कि याचिकाकर्ता कीटनाशक  निर्माण की प्रक्रिया में थे। इसकी सप्लाई  वितरकों और फिर किसानों को की जानी थी।

जस्टिस गिल ने उल्लेख किया, “अपराध की प्रकृति और गंभीरता को ध्यान में रखते हुए, इस अदालत ने पाया कि बरामद कच्चे माल के स्रोत का पता लगाने के लिए याचिकाकर्ताओं को हिरासत में पूछताछ की आवश्यकता है। इसलिए, वर्तमान याचिका में कोई योग्यता नहीं पाते हुए, जमानत की मांग को खारिज किया जाता है।”

महत्वपूर्ण खबर:  सरसों मंडी रेट (05 नवम्बर 2022 के अनुसार)

(नवीनतम कृषि समाचार और अपडेट के लिए आप अपने मनपसंद प्लेटफॉर्म पे कृषक जगत से जुड़े – गूगल न्यूज़,  टेलीग्राम )

Advertisements