सरकार ने गैर-बासमती सफेद चावल के निर्यात पर से प्रतिबंध हटाया, शर्तों के साथ दी मंजूरी
केंद्र सरकार ने शर्तों के साथ गैर-बासमती सफेद चावल पर निर्यात प्रतिबंध हटाया
01 अक्टूबर 2024, नई दिल्ली: सरकार ने गैर-बासमती सफेद चावल के निर्यात पर से प्रतिबंध हटाया, शर्तों के साथ दी मंजूरी – वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के तहत विदेश व्यापार महानिदेशालय (DGFT) ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए गैर-बासमती सफेद चावल (HS कोड 1006 30 90) की निर्यात नीति में संशोधन करते हुए एक अधिसूचना जारी की है। सरकार ने चावल की इस किस्म के निर्यात पर पहले से लगी रोक में ढील देते हुए इसे निर्यात के लिए “मुक्त” कर दिया है, लेकिन एक महत्वपूर्ण शर्त के साथ।
अब से गैर-बासमती सफेद चावल (आधा पिसा हुआ या पूरा पिसा हुआ, चाहे पॉलिश किया गया हो या चमकाया गया हो) का निर्यात तभी किया जा सकेगा जब इसका न्यूनतम निर्यात मूल्य (एमईपी) 490 अमेरिकी डॉलर प्रति टन (₹40,670 प्रति टन) हो। यह संशोधन 28 सितंबर 2024 को जारी अधिसूचना क्रमांक 31/2024-25 के अनुसार तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है।
यह संशोधन विदेशी व्यापार (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1992 द्वारा दी गई शक्तियों के तहत किया गया है, जिससे इस चावल की किस्म के निर्यात पर पहले लगे प्रतिबंध को हटाया जा सके। एमईपी की शर्त के साथ, सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि निर्यातकों को व्यापार में फिर से प्रवेश का अवसर मिले, जबकि घरेलू आपूर्ति को सुरक्षित रखा जा सके और कीमतों में स्थिरता बनी रहे।
यह बदलाव न केवल अंतरराष्ट्रीय चावल बाजारों पर प्रभाव डालेगा, बल्कि भारतीय निर्यातकों के लिए भी व्यापार के नए अवसर प्रदान करेगा, जो अब नए दिशा-निर्देशों के तहत व्यापार कर सकेंगे।
संशोधन के प्रमुख बिंदु:
- संशोधित नीति: मुक्त, बशर्ते न्यूनतम निर्यात मूल्य (MEP) 490 अमेरिकी डॉलर प्रति टन हो
- वस्तु विवरण: गैर-बासमती सफेद चावल (HS कोड 1006 30 90)
- पुरानी नीति: निषिद्ध
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