आरकेडीएफ विश्वविद्यालय कीटनाशक एवं खाद्य विक्रेताओं के लिए कृषि डिप्लोमा
भोपाल। आर.के.डी.एफ. विश्वविद्यालय मध्य प्रदेश द्रारा पारित अधिनियम संख्या सेक्शन-2(एफ) यूजीसी अधिनियम 1956 (M-P- Act No-17 of 2007) स्थापित है और यूजीसी अधिनियम 1956 की धारा 3 (एफ) के तहत डिग्रियां प्रदत करने के लिए अधिकृत है। आर.के.डी.एफ. विश्वविद्यालय भारतीय विश्वविद्यालय संघ (एयूआई) का भी सदस्य है। आर.के.डी.एफ. विश्वविद्यालय सम्पूर्ण म.प्र. में अकेला ऐसा विश्वविद्यालय है जो यूजीसी अधिनियम की धारा 3 (एफ) में अनुमोदित होकर एनएसीसी अनुमोदित है। जो कृषि विज्ञान सहित अनेक विषय में डिग्री व डिप्लोमा संचालित करने के लिए अधिकृत है। वर्तमान में विश्वविद्यालय एग्रीकल्चर विषय में मैनेज हैदराबाद द्रारा डिजाइन एक डिप्लोमा (डीएईएसआई) संचालित कर रहा है, जो कि कीटनाशक एवं उर्वरक विक्रेताओं के लिए जरुरी है। जिसमें विश्वविद्यालय से सैकड़ों डीलर्स लोग डिप्लोमा कर चुके है, जिससे विश्वविद्यालय के डिप्लोमा से डीलर्स लोगों को बहुत बड़ा फायदा हुआ है।
उल्लेखनीय है कि आर.के.डी.एफ. यूनिवर्सिटी का प्रचार आर.के.डी.एफ. एजुकेशन सोसाइटी द्रारा किया जाता है यह एमईएस द्रारा गठित एक प्रबंधन बोर्ड द्रारा नियंत्रित किया जाता है, जिसकी अध्यक्षता एक महान दूरदर्शी, शिक्षाविद् और राष्ट्रवादी चांसलर डॉ. साधना कपूर ने की है। डॉ. साधना कपूर के कुशल नेतृत्व और प्रसिद्ध शिक्षाविदों एवं अनुभवी पेशेवरों और टेक्नोकेट के सक्रिय सहयोग के तहत समूह ने उच्च शिक्षा और शिक्षण संस्थानों की एक श्रृंखला स्थापित की है । जिनमें 10000 से अधिक छात्र है।