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को-ऑपरेटिव सोसाइटी का बीज लायसेंस निलंबित

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1 जुलाई 2021,खरगोन ।  को-ऑपरेटिव सोसाइटी का बीज लायसेंस निलंबित –  पवन एग्रो प्रोड्यूसर को-ऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड भीकनगांव का बीज लायसेंस निलंबित कर दिया गया है। कृषि उप संचालक श्री एमएल चौहान ने बताया कि म.प्र. राज्य बीज प्रमाणिकरण संस्था खण्डवा द्वारा प्राप्त जानकारी के अनुसार उक्त सोसाइटी के पास 608.70 क्विंटल सोयाबीन बीज प्रमाणित उपलब्ध है। बीज उपलब्ध होने के स्थिति में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन तिलहन योजना में  सोयाबीन बीज वितरण विशेष कार्यक्रम संचालित होता है। इसी कार्यक्रम के तहत 101 क्विंटल सोयाबीन बीज उपलब्ध कराने के लिए संस्था को मांग पत्र भेजा गया है। किंतु संस्था ने सोयाबीन बीज का भंडारण नहीं किया जिससे योजना क्रियान्वयन प्रभावित हुई । इसके बाद कृषि उपसंचालक एमएल चौहान द्वारा कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया। जिसका संस्था की ओर से कोई जवाब नहीं दिया गया। बीज अधिनियम 1966 एवं बीज (नियंत्रण) आदेश 1983 के नियम 15 एवं 15 (क) (स) के अंतर्गत संस्था का बीज लायसेंस तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। 

दो संस्थाओं के लायसेंस निरस्त

विकासखंड झिरन्या और खरगोन के बीज लायसेंस और पौध संरक्षण औषधी लायसेंस निरस्त करने के अनुरोध पर कृषि उपसंचालक श्री एमएल चौहान ने दो संस्थाओं के पौध संरक्षण औषधी लायसेंस निरस्त कर दिए हैं। कृषि उपसंचालक श्री चौहान ने जानकारी देते हुए बताया कि झिरन्या के श्री गुरूकृपा ट्रेडर्स ने पारिवारिक कारणों से व्यापार नहीं करने पर बीज लायसेंस और पौध संरक्षण औषधी का लायसेंस निरस्त करने की अनुशंसा की। इसी तरह रायबिड़पुरा के श्री श्याम ट्रेडर्स ने भी निजी कारणों से व्यापार नहीं किये जाने के कारण पौध संरक्षण औषधी लायसेंस निरस्त करने का अनुरोध किया था। इन दोनों संस्थाओं के अनुरोध को स्वीकार करते हुए उपसंचालक श्री एमएल चौहान ने तत्काल प्रभाव से इनके लायसेंस निरस्त कर दिए हैं। 

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