आरएमपीसीएल पर लगाया प्रतिबंध आदेश निरस्त
14 नवंबर 2024, इंदौर: आरएमपीसीएल पर लगाया प्रतिबंध आदेश निरस्त – देश की प्रसिद्ध उर्वरक कम्पनी आर एम फास्फेट्स एन्ड केमिकल्स लि (आरएमपीसीएल ) के उत्पाद सिंगल सुपर फास्फेट (जिरोन ) के कतिपय नमूने परीक्षण में अमानक पाए जाने पर दो बैच को छोड़कर कम्पनी के अन्य उर्वरक के क्रय-विक्रय ,भण्डारण एवं परिवहन पर लगाया गया प्रतिबंध आदेश उप संचालक कृषि , खंडवा द्वारा निरस्त कर दिया गया है। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है।
उल्लेखनीय है कि आरएमपीसीएल के उत्पाद सिंगल सुपर फास्फेट (जिरोन ) के नमूने परीक्षण हेतु राज्य की विभिन्न गुण नियंत्रण प्रयोगशालाओं में भेजे गए थे , जिसका परिणाम बहुत कम अंतर से अमानक पाए जाने पर खंडवा जिले में इसके क्रय-विक्रय ,भण्डारण एवं परिवहन पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। इस पर कंपनी के स्पष्टीकरण , एफसीओ के मानकों के अनुसार नमूने का बहुत कम अंतर से अमानक पाए जाने और कम्पनी का कोई भी उर्वरक जैसे जिरोन बाजार में कभी भी नकली नहीं पाए जाने पर प्रतिबंध आदेश निरस्त किया गया है।
अधिसूचित प्राधिकारी एवं उप संचालक ,किसान कल्याण एवं कृषि विकास , खंडवा द्वारा उर्वरक आदेश 1985 के खंड 26 की शक्तियों का प्रयोग कर 25 अक्टूबर 2024 को जारी प्रतिबंध आदेश निरस्त करते हुए अमानक प्राप्त हुए बैच DWRM24ZBG7 एवं DHRM23ZP49 को छोड़कर आरएमपीसीएल के अन्य उर्वरकों के क्रय -विक्रय , भण्डारण एवं परिवहन को चेतावनी के साथ तकाल प्रभाव से बहाल कर दिया है।
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