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HDFC ERGO दे रहा है किसानों को फसल बीमा; नियम व शर्ते जाने

10 जुलाई 2024, भोपाल: HDFC ERGO दे रहा है किसानों को फसल बीमा; नियम व शर्ते जाने – किसानों के हित में मध्य प्रदेश सरकार और भारत सरकार द्वारा क्रियान्वित प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) के तहत खरीफ 2024 सीजन के लिए HDFC ERGO द्वारा अभियान शुरू किया गया है। इस योजना के माध्यम से किसान अपनी फसलों को प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले नुकसान से बचा सकते हैं और आर्थिक सुरक्षा प्राप्त कर सकते हैं। इस योजना की सफलता हेतु एचडीएफसी एर्गो भी किसानों को अपनी सेवाएं दे रहा है।

एचडीएफसी एर्गो इस योजना के अंतर्गत विभिन्न जिलों जैसे अलिराजपुर, बड़वानी, बुरहानपुर, धार, खंडवा (पूर्वी निमाड़), झाबुआ, खरगोन (पश्चिम निमाड़) को आवंटित किया गया है। किसानों के लिए बीमा कराने की अंतिम तिथि ऋणी एवं गैर ऋणी कृषकों हेतु 31 जुलाई 2024 रखी गई है।

किसानों द्वारा देय प्रीमियम:

  • खरीफ फसलों के लिए: 2%
  • व्यावसायिक फसलों के लिए: 5.0%

योजना के अंतर्गत जोखिम संरक्षण:

  • खड़ी फसल को नुकसान (बुवाई से कटाई तक)
  • वास्तविक उपज या सीमांत उपज के बीच अंतर की गणना के आधार पर: (ओलावृष्टि / चक्रवाती तूफान / चक्रवाती बारिश / बेमौसम बारिश के कारण कटाई की तारीख से अधिकतम 2 सप्ताह की अवधि के लिए वैध)
  • स्थानीय आपदाएँ (व्यक्तिगत आधार पर): (ओलावृष्टि / जलभराव / भूस्खलन / बादल फटना / बिजली गिरना)

राज्य शासन द्वारा निर्देशित अधिसूचित फसलों को योजना में शामिल किया गया है। यदि किसी कारणवश बीमित फसलों में परिवर्तन होता है, तो ऋणी कृषकों द्वारा बीमित फसल में परिवर्तन की सूचना सम्बंधित वित्तीय संस्थान को देने की अंतिम तिथि खरीफ मौसम के लिए 29 जुलाई है।

किसान किसी भी आपदा की सूचना 72 घंटे के अंदर टोल फ्री नंबर 14447 पर दे सकते हैं या 7 दिन के भीतर नजदीकी CSC केंद्र पर जाकर लिखित में सूचना दे सकते हैं और मोबाइल ऐप “Crop Insurance/Farmer App” से संपर्क कर सकते हैं।

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किसान बीमा हेतु पात्रता:

गैर ऋणी किसान स्वेच्छा से बैंकों, लोक सेवा केन्द्रों और नामित बीमा कंपनी के प्रतिनिधियों के माध्यम से अधिसूचित फसलों का बीमा करा सकते हैं, जबकि ऋणी किसानों का बीमा सम्बन्धित बैंकों के माध्यम से किया जाएगा। खरीफ सीजन 2021 में योजना से बाहर निकलने वाले किसानों को योजना में फिर से शामिल होने के लिए 25 जुलाई 2024 तक संबंधित बैंक को लिखित ऑप्ट-इन घोषणा प्रस्तुत करनी होगी।

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गैर-ऋणी किसान अपने निकटतम वाणिज्यिक बैंक, सहकारी बैंक एवं सहकारी समिति, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, भूमि विकास बैंक, बीमा मध्यस्थ/बीमा एजेंट और सामुदायिक सेवा केंद्र (सीएससी) के माध्यम से या वेबसाइट लिंक https://pmfby.gov.in/farmerLogin के माध्यम से स्वयं नामांकन करके अंतिम तिथि तक अधिसूचित फसलों का बीमा करा सकते हैं।

गैर ऋणी किसानों के लिए आवश्यक दस्तावेज:

  • नवीनतम भूमि रिकॉर्ड (खसरा खतौनी की प्रति)
  • आधार कार्ड की प्रति
  • विधिवत भरा हुआ प्रस्ताव फॉर्म
  • IFSC नंबर और खाता संख्या या बैंक खाते का रद्द चेक दर्शाने वाली बैंक पासबुक की प्रति
  • यदि बटाईदार/भागीदार किसान है तो भूमि विभाजन का शपथ पत्र

·         राजस्व विभाग द्वारा जारी बुवाई प्रमाण पत्र

किसान भाई योजना से संबंधित अधिक जानकारी और सहायता के लिए टोल फ्री नंबर 14447 पर संपर्क कर सकते हैं या PMFBY की वेबसाइट पर जा सकते हैं।

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