पशुधन बीमा योजना के क्रियान्वयन के दिशा निर्देश जारी
19 दिसम्बर 2022, इंदौर: पशुधन बीमा योजना के क्रियान्वयन के दिशा निर्देश जारी – मध्यप्रदेश राज्य पशुधन एवं कुक्कुट विकास निगम के अंतर्गत राष्ट्रीय पशुधन मिशन में रिक्स मैनेजमेंट एंड लाइवस्टॉक इश्योरेंस (पशुधन बीमा) योजना के वर्ष 2022-23 में जिले में क्रियान्वयन के दिशा निर्देश जारी किए गए हैं ।
उप संचालक पशुधन एवं डेयरी ने बताया कि पशुधन बीमा योजना के जिले में क्रियान्वयन के निर्देश जारी किए हैं , जिसमें इस योजना में सभी पशुधन, देशी एवं संकर दुधारू पशु, भारवाही पशु जैसे घोड़ा, गधा, खच्चर, ऊट,टट्टू , सांड, भैंस पाड़ा एवं अन्य पशु भेड़, बकरी, सूकर, खरगोश आदि सम्मिलित किए गए हैं। योजना के अंतर्गत प्रति परिवार एक हितग्राही के पांच पशुओं का बीमा प्रीमियम अनुदान पर बीमा किया जा सकता है ,लेकिन इसमें भेड़, बकरी, सूकर, खरगोश के लिए दस पशुओं की संख्या को एक केटल इकाई माना गया है। भेड़, बकरी, सूकर, खरगोश का बीमा प्रीमियम अनुदान पर प्रति परिवार एक हितग्राही के अधिकतम 5 केटल यूनिट तक बीमा किया जाना है। परिवार की परिभाषा मनरेगा गारंटी अधिनियम 2005 के अनुसार रहेगी।
उप संचालक ने बताया कि पशुओं का बीमा एक वर्ष, दो वर्ष एवं तीन वर्ष के लिए किया जाएगा। एक वर्ष के लिए बीमा प्रीमियम की दर 3.5 प्रतिशत, 2 वर्ष की अवधि के लिए 6.5 प्रतिशत और 3 वर्ष की अवधि के लिए 9 प्रतिशत दर निर्धारित की गई है। बीमा प्रीमियम पर हितग्राही से सेवा शुल्क नहीं लिया जाएगा। बीमा प्रीमियम पर अनुदान एवं हितग्राही को अंशदान दिया जाएगा। उप संचालक ने जिले के सभी पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञ/पशु चिकित्सक विस्तार अधिकारी को पशुधन बीमा योजना के क्रियान्वयन और दिशा निर्देश और लक्ष्य पूर्ति हेतु आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश जारी किए हैं ।
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