पशु पालन विभाग की समुन्नत पशु प्रजनन एवं नंदी शाला योजना
9 नवंबर 2021, इंदौर । पशु पालन विभाग की समुन्नत पशु प्रजनन एवं नंदी शाला योजना – पशुपालन विभाग, मप्र द्वारा किसानों / अन्य लोगों को उन्नत पशुपालन के जरिए आजीविका का बेहतर साधन उपलब्ध कराने के उद्देश्य से कई योजनाएं संचालित की जाती हैं, लेकिन बजट के अभाव में फिलहाल चुनिंदा योजनाएं ही फिलहाल लागू हैं। इनमें से दो योजनाओं की जानकारी यहां दी जा रही है।
समुन्नत पशु प्रजनन योजना
उप संचालक (पशु चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सुविधाएं) इंदौर द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार नस्ल सुधार के उद्देश्य से समुन्नत पशु प्रजनन योजना (अनुदान पर प्रजनन योग्य मुर्रा भैंसा सांड का प्रदाय) के तहत प्रगतिशील पशुपालक अथवा प्रशिक्षित गौ सेवक को मुर्रा भैंसा सांड प्रदाय किए जाते हैं। यह योजना प्रदेश के सभी जिलों में सभी वर्गों के लिए लागू है। सभी वर्ग के पशुपालक हितग्राही इसमें शामिल हो सकते हैं। इस योजना इकाई में पेडीग्रिड प्रजनन योग्य मुर्रा सांड दिए जाते हैं। इस योजना की इकाई लागत पहले 45 हजार रुपए थी, जिसे अब बढ़ाकर 65 हज़ार रुपए कर दिया गया है। इस योजना में हितग्राही को 75 प्रतिशत अनुदान दिया जाएगा, जबकि शेष 25 प्रतिशत राशि का अंशदान हितग्राही को देना होगा। इस योजना में मुर्रा भैंसा सांड, कार्यालय प्रबंध संचालक,मप्र राज्य पशुधन एवं कुक्कुट विकास निगम, भोपाल द्वारा प्रदाय किए जाएंगे।
नंदी शाला योजना
इस योजना में अनुदान पर प्रजनन योग्य देशी वर्णित गौ सांड प्रदाय किए जाता हैं । यह योजना सामान्य, अजा और अजजा सभी वर्ग के लिए है। इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों की स्थानीय अवर्णित /श्रेणीकृत, गौ वंशीय पशुं के नस्ल सुधार हेतु देशी वर्णित नस्ल के सांडों का प्राकृतिक गर्भाधान सेवाएं हेतु पशुपालकों को अनुदान आधार पर प्रदाय किया जाता है। इस योजना की इकाई लागत 18 हजार 260 रु, जबकि प्रदेश के बाहर की नस्ल के लिए 25, 720 रुपए है। इसमें 75 प्रतिशत अनुदान दिया जाता है, जबकि 25 प्रतिशत राशि हितग्राही को अंशदान के रूप में जमा करनी पड़ती है। इस योजना में ग्राम पंचायत स्तर पर प्रगतिशील पशुपालकों को अनुदान पर देशी वर्णित नस्ल गौ -सांड जैसे मालवी, निमाड़ी, केनकथा नस्ल के प्रदाय किए जाते हैं। यह योजना प्रदेश के सभी जिलों के ग्रामीण क्षेत्र के लिए लागू है। ऐसे हितग्राही पशुपालक,जिनके पास पर्याप्त कृषि भूमि के साथ न्यूनतम 5 गौ वंशीय पशुधन या जिनके पास कृषि भूमि नहीं है, किन्तु 20 या उससे अधिक पशु हैं। इस योजना इकाई में एक देशी वर्णित गौ सांड और प्रदायित सांड के प्रथम 60 दिवस के लिए पशु आहार की राशि दी जाएगी। गौ सांड का मूल्य परिवहन सहित 15 हज़ार रु, तीन वर्ष का बीमा 6.4 प्रतिशत की दर से 960 रु, प्रथम 60 दिनों के लिए पशु आहार 2100 रु प्रशिक्षण, बुकलेट एवं मॉनिटरिंग कार्ड हेतु 200 रु कुल 18 हजार 260 रुपए। वहीं प्रदेश के बाहर के नस्ल के देशी वर्णित गौ सांड (साहीवाल, थारपारकर, हरियाणा, गिर आदि का मूल्य परिवहन सहित 22 हजार रु और तीन वर्ष का बीमा 6.4 प्रतिशत की दर से 1420 रु रहेगा। शेष राशि उपरोक्तानुसार रहेगी। कुल राशि 25 हजार 720 रहेगी। इस योजना का लाभ लेने के लिए संबंधित ग्राम पंचायत, निकटस्थ पशु चिकित्सा संस्था अथवा उप संचालक (पशु चिकित्सा) से सम्पर्क किया जा सकता है।
कृषकों के लिए पशुपालन विभाग द्वारा संचालित प्रमुख योजनाएं