15 सितंबर से चीनी व्यापारियों के लिए बदले नियम, अब 2,000 क्विंटल तक ही रख सकेंगे स्टॉक
02 सितंबर 2026, नई दिल्ली: 15 सितंबर से चीनी व्यापारियों के लिए बदले नियम, अब 2,000 क्विंटल तक ही रख सकेंगे स्टॉक – घरेलू बाजार में चीनी की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने और जमाखोरी व सट्टेबाजी पर अंकुश लगाने के लिए केंद्र
