राज्य कृषि समाचार (State News)

गेहूं निर्यात नीति में संशोधन, अब कुल 50 लाख मीट्रिक टन निर्यात का मार्ग प्रशस्त

29 अप्रैल 2026, इंदौरगेहूं निर्यात नीति में संशोधन, अब कुल 50 लाख मीट्रिक टन निर्यात का मार्ग प्रशस्त – केंद्र सरकार ने गेहूं निर्यात नीति में संशोधन करते हुए अतिरिक्त 25 लाख मीट्रिक टन (LMT) गेहूं निर्यात की अनुमति प्रदान की है। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत विदेश व्यापार महानिदेशालय (DGFT) द्वारा 27 अप्रैल 2026 को जारी अधिसूचना क्रमांक 13/2026-27 में यह निर्णय घोषित किया गया। अधिसूचना के अनुसार, गेहूं के ITC(HS) कोड 10011900 (ड्यूरम व्हीट – अन्य) तथा 10019910 (व्हीट) के तहत निर्यात नीति पूर्ववत “प्रतिबंधित” रहेगी, लेकिन अतिरिक्त 25 लाख मीट्रिक टन गेहूं निर्यात की विशेष अनुमति दी गई है। इसके लिए विस्तृत प्रक्रिया एवं शर्तें DGFT द्वारा अलग से सार्वजनिक सूचना जारी कर बताई जाएंगी।

उल्लेखनीय है कि कुछ सप्ताह पूर्व भी 25 लाख मीट्रिक टन गेहूं निर्यात की अनुमति प्रदान की गई थी। ताजा निर्णय के बाद अब कुल 50 लाख मीट्रिक टन गेहूं निर्यात किया जाना संभावित माना जा रहा है। इस खबर के बाजार में आते ही गेहूं उत्पादक प्रमुख राज्यों मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र आदि की कृषि उपज मंडियों में गेहूं के भाव में ₹100 से ₹300 प्रति क्विंटल तक तेजी दर्ज की गई।

 इस निर्णय से देश में गेहूं उत्पादक किसानों को बेहतर बाजार अवसर मिल सकते हैं, वहीं निर्यात व्यापार को भी गति मिलने की संभावना है। इंदौर सहित मालवा-निमाड़ क्षेत्र के व्यापारी वर्ग ने इस निर्णय का स्वागत किया है। व्यापारियों का मानना है कि निर्यात बढ़ने से घरेलू बाजार में मांग मजबूत होगी और किसानों को लाभकारी मूल्य मिलने की संभावना बढ़ेगी।

किसान संगठनों ने इस निर्णय को देर से लिया गया, लेकिन सही कदम बताया है। उनका कहना है कि यदि यह फैसला पहले लिया जाता तो किसानों को और अधिक लाभ मिल सकता था, फिर भी वर्तमान निर्णय से बाजार में सकारात्मक वातावरण बनेगा।सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि मई 2022 की पूर्व अधिसूचना के प्रावधान यथावत लागू रहेंगे, जिसके तहत भारत सरकार अन्य देशों की खाद्य सुरक्षा आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए उनके अनुरोध पर विशेष अनुमति से गेहूं निर्यात कर सकती है।

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