राज्य कृषि समाचार (State News)

यूपी सरकार ने घोषित की धान की खरीद तारीख, 10 हजार से अधिक किसानों ने किया रजिस्ट्रेशन

22 सितम्बर 2025, भोपाल: यूपी सरकार ने घोषित की धान की खरीद तारीख, 10 हजार से अधिक किसानों ने किया रजिस्ट्रेशन – उत्तर प्रदेश सरकार ने धान की खरीद प्रक्रिया को लेकर एक बड़ी घोषणा की है, जिससे राज्य के लाखों धान किसानों को राहत मिलेगी। इस बार खरीफ मार्केटिंग वर्ष 2025-26 के अंतर्गत धान की खरीद पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 1 अक्टूबर से शुरू होगी, जबकि पूर्वी उत्तर प्रदेश के जिलों में यह प्रक्रिया 1 नवंबर से शुरू होगी। किसानों के लिए यह व्यवस्था 31 जनवरी 2026 तक पश्चिमी यूपी और 28 फरवरी 2026 तक पूर्वी यूपी में जारी रहेगी।

सरकार ने धान के न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) में भी बढ़ोतरी की है। इस बार सामान्य धान के लिए 2369 रुपये प्रति क्विंटल और ग्रेड ए धान के लिए 2389 रुपये प्रति क्विंटल एमएसपी तय किया गया है। यह एमएसपी पिछले साल की तुलना में लगभग 3 प्रतिशत अधिक है, जो किसानों की आय बढ़ाने में मदद करेगा।

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रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरू, किसान करें समय से पंजीकरण

धान बेचने के इच्छुक किसानों के लिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया 1 सितंबर से शुरू हो चुकी है। खाद्य एवं रसद विभाग ने स्पष्ट किया है कि केवल पंजीकृत किसान ही सरकारी खरीद केंद्रों पर अपनी फसल बेच सकेंगे। किसान खाद्य विभाग की आधिकारिक वेबसाइट (fcs.up.gov.in) या मोबाइल ऐप “UP KISAN MITRA” के माध्यम से अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं।

इस साल लगभग 10,000 से अधिक किसानों ने अपनी फसल बेचने के लिए पहले ही रजिस्ट्रेशन कर लिया है। रजिस्ट्रेशन के लिए किसानों को मोबाइल पर भेजे गए ओटीपी के जरिए पंजीकरण प्रक्रिया पूरी करनी होती है। इस व्यवस्था से बिचौलियों को रोकने और किसानों को सही दाम दिलाने में मदद मिलेगी। इसके अलावा, भुगतान सीधे किसानों के आधार से जुड़े बैंक खातों में किया जाएगा, जिससे पारदर्शिता सुनिश्चित होगी।

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खरीद प्रक्रिया में तकनीक का इस्तेमाल, बायोमेट्रिक सत्यापन अनिवार्य

खाद्य एवं रसद विभाग ने बताया है कि धान की खरीद केंद्रों पर ई-पॉप (इलेक्ट्रॉनिक प्वाइंट ऑफ़ परचेज) डिवाइस का उपयोग किया जाएगा। इस तकनीक के माध्यम से किसानों का बायोमेट्रिक सत्यापन किया जाएगा ताकि खरीद में धोखाधड़ी की संभावना न रहे।

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यदि किसानों को इस पूरी प्रक्रिया में किसी भी तरह की सहायता या जानकारी की जरूरत हो, तो वे विभाग के टोल-फ्री नंबर 1800-180-0150 पर कॉल कर सकते हैं। इसके अलावा, स्थानीय जिला खाद्य अधिकारी, तहसील क्षेत्रीय अधिकारी और ब्लॉक मार्केटिंग निरीक्षक भी किसानों की मदद के लिए उपलब्ध रहेंगे।

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