हरियाणा में किसानों के लिए तीन नए कानून पास, 20 साल से खेती कर रहे किसानों को मिलेगा मालिकाना हक
03 दिसंबर 2024, चंडीगढ़: हरियाणा में किसानों के लिए तीन नए कानून पास, 20 साल से खेती कर रहे किसानों को मिलेगा मालिकाना हक – हरियाणा सरकार ने राज्य के किसानों को बड़ी राहत देते हुए विधानसभा के पहले सत्र में तीन नए किसान हितैषी कानून पास किए। मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने इस बात की जानकारी कैथल में महाराजा शूर सैनी जयंती के अवसर पर आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में दी।
मुख्यमंत्री ने बताया कि “हरियाणा कृषि भूमि पट्टा अधिनियम, 2024” लागू किया गया है, जिससे पट्टेदार किसानों और भूमालिकों के बीच विश्वास बढ़ेगा। इसके अलावा, 20 साल से अधिक समय से शमलात (सामूहिक) जमीन पर खेती कर रहे किसानों को मालिकाना हक दिया गया है। साथ ही, गांवों में 500 वर्ग गज भूमि पर बने मकानों में 20 साल से रह रहे लोगों को भी मालिकाना हक प्रदान किया गया है।
सूखे के कारण हुए नुकसान की भरपाई
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने कम बारिश के कारण किसानों को हुई वित्तीय परेशानी को कम करने के लिए बड़ा कदम उठाया है। खरीफ फसलों के लिए किसानों को प्रति एकड़ 2000 रुपये का बोनस दिया गया है। इस योजना के तहत कुल 825 करोड़ रुपये का वितरण किया गया है।
किसानों को उनकी फसलों की उचित कीमत सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने इस बार धान, बाजरा और मूंग को न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर खरीदा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार की प्राथमिकता हर किसान की उपज खरीदने की है, और यह सुनिश्चित किया गया है कि किसी भी किसान को नुकसान न हो।
सरकार ने युवाओं के लिए रोजगार के अवसर भी बढ़ाए हैं। अब तक 1.71 लाख युवाओं को योग्यता के आधार पर सरकारी नौकरी दी गई है। वहीं, ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सुरक्षा के लिए आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए दुर्घटना बीमा कवरेज को 30 लाख रुपये से बढ़ाकर 50 लाख रुपये कर दिया गया है।
सरकार ने 70 साल से अधिक आयु के नागरिकों के लिए आयुष्मान भारत योजना के तहत मुफ्त वार्षिक इलाज की सुविधा शुरू की है। इसके अलावा, 18 अक्टूबर से किडनी रोगियों के लिए मुफ्त डायलिसिस सेवाएं शुरू की गई हैं, जिनका लाभ अब तक 20,000 से अधिक मरीजों को मिला है।
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