यूपी सरकार की है यह महत्वपूर्ण योजना, किसानों को ऐसे मिल सकता है लाभ
18 दिसंबर 2024, भोपाल: यूपी सरकार की है यह महत्वपूर्ण योजना, किसानों को ऐसे मिल सकता है लाभ – उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने राज्य के किसानों को एक बार फिर महत्वपूर्ण योजना के माध्यम से सौगात दी है। यह सौगात है कृषि यंत्रों के साथ ही अन्य सुविधाओं के लिए अनुदान देने के रूप में।
सरकार के कृषि विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा राज्य में सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर, मैकेनाइजेशन योजना एवं प्रमोशन ऑफ एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन फॉर इन सीटू मैनेजमेंट ऑफ क्रॉप रेजेड्यू योजना के अंतर्गत कृषि यंत्र/ कृषि रक्षा उपकरण, कृषि ड्रोन, फसल अवशेष प्रबंधन के कृषि यंत्र, कस्टम हायरिंग सेंटर, हाई टेक हब फॉर कस्टम हायरिंग एवं फार्म मशीनरी बैंक आदि की स्थापना के लिए अनुदान दिया जा रहा है। योजना के तहत किसान लेजर, लैंड लेवलर, पोटैटो प्लांटर, पोटैटो डिगर, हैरो, कल्टीवेटर, मल्टीक्रॉप थ्रेशर, एमबी प्लाऊ, सीडड्रिल, रीपर कम बाइंडर, पॉवर चैफ़ कटर, स्ट्रॉ रीपर, मिनी राइस मिल, ऑयल मिल विथ प्रेस, रोटावेटर, ट्रैक्टर माउंटेड स्प्रेयर, पावर टिलर, कंबाइन हार्वेस्टर विद सुपर एस.एम.एस., फ़ार्म मशीनरी बैंक, कस्टम हायरिंग सेंटर एवं हाईटेक हब फॉर कस्टम हायरिंग आदि प्रकार के यंत्रों की बुकिंग किसान 20 दिसंबर 2024 तक आवेदन कर सकते हैं। बता दें कि आवेदन के समय किसानों यंत्रवार निर्धारित बुकिंग धनराशि ऑनलाइन जमा करना होगा। लक्ष्य अवशेष ना रहने पर एवं ई-लॉटरी में चयनित ना होने वाले संबंधित किसानों को बुकिंग धन राशि वापस कर दी जाएगी। 10,001 से 1,00,000 (एक लाख) रुपये तक के अनुदान वाले कृषि यंत्रों की बुकिंग हेतु 2500 रुपये की धरोहर राशि देनी होगी। वहीं एक लाख रुपये से अधिक अनुदान वाले कृषि यंत्रों की बुकिंग हेतु किसानों को 5,000 रुपये की धनराशि जमा कराना होगा। एक किसान परिवार (पति अथवा पत्नी में कोई एक) को वित्तीय वर्ष में सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन योजना के तहत उपलब्ध कराये जाने वाले कृषि यंत्रों में से अधिकतम किसी दो यंत्रों हेतु ही अनुदान दिया जाएगा। दो कृषि यंत्रों के अतिरिक्त संबंधित को ट्रैक्टर माउंटेड स्प्रेयर के अतिरिक्त अन्य किसी यंत्र हेतु अनुदान की अनुमन्यता नहीं होगी। एक कृषक परिवार को एक वित्तीय वर्ष में प्रमोशन ऑफ एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन फॉर इन सीटू मैनेजमेंट ऑफ क्राप रेज्ड्यू योजना के तहत एक अथवा अधिक भिन्न प्रकार के फसल अवशेष प्रबंधन वाले कृषि यंत्रों हेतु अनुदान की अनुमन्यता होगी।
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