राज्य कृषि समाचार (State News)

मध्यप्रदेश की पंचायतों में होंगे 1400 नए पंचायत भवन, मंत्री प्रहलाद पटेल ने दी योजनाओं की जानकारी

19 अक्टूबर 2024, भोपाल: मध्यप्रदेश की पंचायतों में होंगे 1400 नए पंचायत भवन, मंत्री प्रहलाद पटेल ने दी योजनाओं की जानकारी – मध्यप्रदेश के पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्री प्रहलाद सिंह पटेल ने पंचायत और ग्रामीण विकास योजनाओं की प्रगति को लेकर अहम जानकारी साझा की। उन्होंने बताया कि राज्य की सभी पंचायतों में पंचायत भवनों का निर्माण किया जाएगा, जिसमें पहले चरण में 1400 पंचायत भवनों की स्वीकृति दी जा रही है। इसके अलावा, ग्रामीण समुदाय के लिए सामुदायिक भवनों का निर्माण भी चरणबद्ध तरीके से किया जाएगा।

मंत्री पटेल ने कहा कि महात्मा गांधी नरेगा योजना में श्रम और सामग्री के अनुपात को अब जिला स्तर के बजाय जनपद स्तर पर संधारित किया जाएगा। सरपंचों को अब 25 लाख तक के कार्यों की प्रशासकीय स्वीकृति जारी करने का अधिकार दिया गया है, जबकि तकनीकी स्वीकृति के लिए सहायक यंत्री को अधिकृत किया गया है, जिसकी सीमा भी बढ़ाकर 25 लाख कर दी गई है।

नरेगा योजनाओं में सुधार और सरपंचों के अधिकारों का विस्तार

मंत्री ने जानकारी दी कि महात्मा गांधी नरेगा योजना के तहत कपिलधारा इकाई और सामुदायिक कूप की लागत राशि में अंतर को समाप्त करने पर विचार किया जा रहा है। इसके साथ ही, पंचायत राज ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 40 का दुरुपयोग रोकने के लिए निर्देश जारी किए जाएंगे, ताकि सरपंचों के खिलाफ अनावश्यक कार्रवाई न हो।

सीएम हेल्पलाइन 181 पर झूठी शिकायतों और आदतन शिकायतकर्ताओं के खिलाफ कार्रवाई के लिए भी लोक सेवा प्रबंधन विभाग से चर्चा की गई है। मंत्री पटेल ने बताया कि अब सरपंचों के प्रति अविश्वास प्रस्ताव को पास करने के लिए तीन चौथाई बहुमत की आवश्यकता होगी और यह प्रस्ताव तीन साल बाद ही लाया जा सकेगा। इसके अलावा, रोजगार सहायक और सचिव की एसीआर लिखने का अधिकार भी सरपंचों को दिया गया है।

पंचायतों में विकास कार्यों के लिए नई योजनाओं का क्रियान्वयन

मंत्री पटेल ने कहा कि पंचायत राज और ग्राम स्वराज अधिनियम के तहत सरपंचों को जनपद पंचायत में रोस्टर के अनुसार प्रतिवर्ष 20% प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया जाएगा। उन्होंने राज्य के पंचायत और ग्रामीण विकास के कार्यों को और अधिक सशक्त और प्रभावी बनाने के लिए इन सुधारों को जरूरी बताया।

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