राज्य कृषि समाचार (State News)

कृषक लॉग-इन में रीसेट की नई समय सीमा 19 अक्टूबर के बाद लागू होगी

20 अक्टूबर 2022, इंदौर: कृषक लॉग-इन में रीसेट की नई समय सीमा 19 अक्टूबर के बाद लागू होगी – किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग, कृषि अभियांत्रिकी संचालनालय, मध्य प्रदेश शासन, भोपाल द्वारा कृषकों को सूचित किया गया है कि पोर्टल पर कृषक लॉग-इन अंतर्गत डीलर रीसेट, मॉडल रीसेट, निर्माता रीसेट एवं मोल-भाव की गई दर को पुनः भरे जाने का विकल्प दिया गया है। इस विकल्प का प्रयोग कृषक अधिकतम दो  बार कर सकेंगे। उसके उपरांत यह विकल्प किसी भी परिवर्तन के लिये उपलब्ध नही होगा। इस विकल्प का प्रयोग डीलर से यंत्र क्रय किये जाने के पूर्व तक किया जा सकेगा।

 पोर्टल अंतर्गत प्रक्रिया में चल रहे प्रकरणों के समयावधि में निराकरण के उद्देश्य  से दिनांक 19-10-2022 के उपरांत  समय सीमा इस प्रकार लागू होगी –  सहायक कृषि यंत्री द्वारा क्रय स्वीकृति  पांच दिवस में जारी की जाएगी।  जबकि कृषक लॉगइन करके  निर्माता-डीलर का चयन  7 दिवस  में करेंगे ।  इसी तरह डीलर द्वारा कृषक द्वारा दर्ज विवरणों पर सहमति 3  दिवस में दी जाएगी । डीलर द्वारा सहमति उपरांत निर्माता को सत्यापन हेतु प्रकरण प्रेषित करने की सहमति हेतु 15 दिवस रहेंगे। इसके बाद  निर्माता द्वारा सत्यापन उपरांत  प्रकरण विभागीय अधिकारी को 5 दिवस में प्रेषित करना होंगे। तदुपरांत  विभागीय अधिकारी सहायक कृषि यंत्री  द्वारा भौतिक सत्यापन 10 दिवस  में किया जाएगा।  इसके पश्चात  पीएफएमएस से आहरण भुगतान सहायक कृषि यंत्री  द्वारा  5 दिवस में किया जाएगा।                            

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अतः सभी कृषकों, अधिकारियों, डीलरों एवं निर्माताओं से अनुरोध है कि उपरोक्तानुसार कोई भी प्रकरण यदि दर्शायी गई समय सीमा से अधिक अवधि से लंबित है तो दिनांक 19-10-2022 के उपरांत कार्यवाही न होने पर स्वतः निरस्त हो जायेगा। अतः तत्काल समय सीमा में कार्यवाही सुनिश्चित की जावे।

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