केंद्र सरकार ने गेहूं की स्टॉक सीमा लागू की, 31 मार्च 2025 तक जारी रहेगी
25 जून 2024, भोपाल: केंद्र सरकार ने गेहूं की स्टॉक सीमा लागू की, 31 मार्च 2025 तक जारी रहेगी – केंद्र सरकार ने समग्र खाद्य सुरक्षा को बनाए रखने और जमाखोरी तथा सट्टेबाजी को रोकने के लिए सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में गेहूं की स्टॉक सीमा लागू की है। यह आदेश 24 जून 2024 से प्रभावी होकर 31 मार्च 2025 तक लागू रहेगा।
व्यापारियों, थोक विक्रेताओं, खुदरा विक्रेताओं, बड़ी श्रृंखला वाले खुदरा विक्रेताओं और प्रसंस्करणकर्ताओं पर अलग-अलग स्टॉक सीमा लागू की गई है। इसके तहत:
- व्यापारी/थोक विक्रेताओं के लिए 3000 मीट्रिक टन, खुदरा विक्रय केंद्रों के लिए प्रत्येक खुदरा दुकान के लिए 10 मीट्रिक टन, बड़ी श्रृंखला वाले खुदरा विक्रय केंद्रों के लिए प्रत्येक दुकान के लिए 10 मीट्रिक टन और उनके सभी डिपो पर 3000 मीट्रिक टन,प्रसंस्करणकर्ताओं के लिए वित्त वर्ष 2024-25 के शेष महीनों द्वारा गुणित मासिक स्थापित क्षमता (एमआईसी) का 70 प्रतिशत निर्धारित किया गया है।
संबंधित कानूनी निकायों को अपनी स्टॉक की स्थिति घोषित करनी होगी और खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग के पोर्टल evegoils.nic.in पर नियमित रूप से अपडेट करना होगा। यदि किसी के पास वर्तमान में स्टॉक निर्धारित सीमा से अधिक है, तो उन्हें इस अधिसूचना के जारी होने के 30 दिनों के भीतर इसे निर्धारित स्टॉक सीमा तक लाना होगा।
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