राज्य कृषि समाचार (State News)

मध्यप्रदेश में खरीफ फसल बीमा की अंतिम तारीख बढ़ी, ऋणी किसान 30 अगस्त तक करा सकेंगे बीमा

19 अगस्त 2025, भोपाल: मध्यप्रदेश में खरीफ फसल बीमा की अंतिम तारीख बढ़ी, ऋणी किसान 30 अगस्त तक करा सकेंगे बीमा – किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग ने खरीफ फसलों के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की अंतिम तिथि बढ़ा दी है। अब ऋणी किसान 30 अगस्त 2025 तक फसल बीमा करा सकेंगे।
जिन किसानों ने बैंकों से केसीसी (किसान क्रेडिट कार्ड) लिया है और उनका बीमा बैंक द्वारा किया जाना है, लेकिन किसी कारण बैंक ने बीमा नहीं किया है, तो ऐसे किसान तुरंत अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें और बीमा कराएं।

कहाँ कराएं बीमा

किसान अपने नजदीकी सहकारी बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, अन्य राष्ट्रीयकृत बैंक, जन सेवा केंद्र (CSC) और सीएससी ऑनलाइन केंद्रों पर जाकर बीमा करा सकते हैं।

जरूरी दस्तावेज

फसल बीमा के लिए किसानों को ये दस्तावेज साथ ले जाना अनिवार्य है –
1. आधार कार्ड (मोबाइल नंबर से लिंक)
2. भू-अधिकार ऋण पुस्तिका/खसरा-खतौनी
3. बैंक पासबुक
4. बुवाई प्रमाण पत्र (पटवारी/पंचायत सचिव/कृषि विस्तार अधिकारी द्वारा जारी)
5. किसान आईडी
6. यदि भूमि सिकमी (बटाई) पर है तो उसका शपथ पत्र

विभाग की सलाह

कृषि विभाग ने किसानों को सलाह दी है कि वे खरीफ फसलों का बीमा अवश्य कराएं। प्रतिकूल मौसम, रोग या प्राकृतिक आपदा की स्थिति में फसल खराब होने पर बीमा योजना से नुकसान की भरपाई की जा सकेगी।

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