राज्य कृषि समाचार (State News)

फसलों का बीमा कराने की अंतिम तिथि 16 अगस्त तक बढ़ाई

07 अगस्त 2024, बड़वानी: फसलों का बीमा कराने की अंतिम तिथि 16 अगस्त तक बढ़ाई – प्रधानमंत्री फसल बीमा योजनान्तर्गत खरीफ मौसम 2024 में अधिसूचित हल्कों में अधिसूचित फसलों का ऋणी एवं अऋणी कृषकों का बीमा करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2024 से बढा़कर 16 अगस्त 2024 की गई है।

अऋणी कृषक अधिसूचित फसलों का बीमा बैंक, लोक सेवा केन्द्र या प्रधानमंत्री फसल बीमा पोर्टल pmfby.gov.in पर जाकर स्वयं सोयाबीन, मक्का्, कपास, ज्वाअर, बाजरा, अरहर, मूंगफली, मूंग व उड़द फसल का बीमा करा सकते हैं। ऋणी  कृषकों  का बीमा संबंधित बैंकों के माध्यम से किया जावेगा ।

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कृषक द्वारा देय प्रीमियम- खरीफ मौसम में अधिसूचित फसल की प्रीमियम सोयाबीन 605, मक्का 605,  ज्वार 376.20, बाजरा 242, अरहर 700, मूंगफली 556.60, मूंग 360, उड़द 400 एवं कपास 3500 रूपये प्रति हेक्टेयर कृषकों द्वारा देय होगी।

योजना का लाभ लेने हेतु आवश्यक दस्तावेज– जैसे पूर्ण रूप  से  भरा हुआ फसल बीमा प्रस्ताव फार्म, आधार कार्ड की प्रति, भू-अधिकार पुस्तिका, नवीनतम खसरा, खतौनी, पटवारी द्वारा जारी बुवाई प्रमाण पत्र, बैंक पासबुक के पहले पन्ने  की छाया प्रति या रद्द किए गये चेक की छाया प्रति, जिसमें खाताधारक का नाम, खाता नं. आईएफएससी कोड स्पष्ट लिखा हो तथा बटाई पर जमीन लिये गये किसानों के लिये अनुबंध / समझौते के लिए शपथ  पत्र की आवश्यकता होती है । फसल बीमा कराने हेतु अधिक जानकारी के लिये बीमा कंपनी के प्रतिनिधि , सीएससी केन्द्र, संबंधित बैंक, कृषि विभाग के विकासखण्ड / कृषि विस्तार अधिकारी से सम्पर्क कर सकते  हैं ।  किसानों  से अपील है कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजनान्तर्गत 16 अगस्त 2024 तक अधिक से अधिक फसल बीमा कराकर योजना का लाभ लेवें।

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