राज्य कृषि समाचार (State News)

मुरैना में कृषि आदान लाइसेंस निलंबित करने का मुद्दा गरमाया

14 अगस्त 2025, इंदौर: मुरैना में कृषि आदान लाइसेंस निलंबित करने का मुद्दा गरमाया – इन दिनों मुरैना जिले में 10 कृषि आदान विक्रेताओं के लाइसेंस निलंबित करने का मुद्दा गरमाया हुआ है। इन 10  कृषि आदान विक्रेताओं के यहां से लिए गए बीजों के नमूने जांच के लिए प्रयोगशाला भेजे गए थे, जहां  वे अमानक पाए जाने पर इनके लाइसेंस निलंबित कर दिए। मप्र कृषि आदान विक्रेता संघ ने इस कार्रवाई को एक तरफा बताते हुए उत्पादक या जहां से इन आदान विक्रेताओं को उक्त बीज प्रदान किया गया, उन संस्थाओं पर भी कार्रवाई करने की मांग की है। दूसरी ओर उप संचालक कृषि ,मुरैना ने संबंधित बीज कंपनियों के नाम बताने को टाल दिया।

उल्लेखनीय है कि  मुरैना कलेक्टर अंकित अस्थाना के निर्देश पर गत दिनों उप संचालक कृषि के नेतृत्व में जिले की खाद, बीज दुकानों पर छापामार कार्यवाही कर नमूने लेने के निर्देश  दिए गए थे। निर्देशों के तहत अलग-अलग विकास खण्डों में खण्ड स्तर के अधिकारियों ने सैंपलिंग की कार्यवाही की। उन्हें लैब भेजा गया, जिनमें से 10 फर्म के बीज अमानक पाए गए । उप संचालक कृषि ने 10 फर्मो के लाइसेंस को  तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। जिन कृषि आदान विक्रेताओं के लाइसेंस  निलंबित  किए गए उनमें  सबलगढ़ विकासखण्ड के झुण्डपुरा की मैसर्स नैतिक बीज भंडार, खार नाले के पास मैसर्स रावत कृषि सेवा केन्द्र और मैसर्स खेती बीज भंडार के लाइसेंस तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिये है। इसी प्रकार कैलारस विकासखण्ड की मैसर्स बालाजी कृषि सेवा केन्द्र और मैसर्स न्यू क्रिश बीज भंडार के लाइसेंस तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिये है। जौरा विकासखण्ड के मैसर्स न्यू मां गायत्री बीज भंडार, मैसर्स उन्नत कृषि सेवा केन्द्र जौरा, मुरैना विकासखण्ड की बानमौर में मैसर्स आईएफएफडीसी कृषक सेवा केन्द्र, अम्बाह विकासखण्ड की न्यू सावरिया कृषि सेवा केन्द्र और मैसर्स बालाजी बीज भंडार  शामिल हैं।

दूसरी ओर मप्र कृषि आदान विक्रेता संघ के पदाधिकारियों  प्रदेश अध्यक्ष  श्री मानसिंह राजपूत, राष्ट्रीय प्रवक्ता व सचिव श्री संजय रघुवंशी, प्रदेश के संगठन मंत्री श्री विनोद जैन,  मध्य प्रदेश कृषि आदान विक्रेता संघ भोपाल के उपाध्यक्ष  श्री कृष्णा दुबे आदि ने  इसका  विरोध करते  हुए कृषि विभाग द्वारा की गई कार्रवाई को एक तरफा बताते हुए सवाल किया कि कृषि आदान  व्यापारियों ने जिन कंपनियों से  बीज लिया था क्या उन पर भी कार्रवाई होगी ? क्योंकि मूलतः तो बीज उत्पादक कंपनियां  ही दोषी हैं। मुरैना कलेक्टर और उप संचालक कृषि को चाहिए कि उत्पादक या जहां से आदान विक्रेताओं  को बीज प्रदान किया गया है, उन पर भी उचित कार्रवाई करें । सिर्फ विक्रेता को ही दोषी मानकर कार्रवाई करना अनुचित है। पदाधिकारियों ने कहा कि हम शासन के विभाग के कामों में बाधा डालना नहीं चाहते, लेकिन एकतरफा कार्रवाई करके कृषि आदान  व्यापारियों को परेशान न किया जाए। नियमानुसार जो भी प्रक्रिया निर्धारित है उसे कृषि आदान व्यापारी पूरा करेंगे।

गौरतलब है कि कृषि विभाग  मुरैना द्वारा जिन दस  कृषि आदान विक्रेताओं के यहां से लिए गए बीजों के नमूने जांच के लिए प्रयोगशाला भेजे थे , उनके अमानक पाए जाने के आधार पर लाइसेंस तो निलंबित कर दिए  , लेकिन यह बीज किन कंपनियों अथवा किस संस्था के थे इसके बारे में कोई  जानकारी नहीं दी गई। इस संबंध में कृषक जगत ने श्री ए बी सरैया , उप संचालक, कृषि मुरैना से मोबाइल पर संबंधित बीज कंपनियों के बारे में जानना चाहा तो उन्होंने देखकर बताऊंगा ऐसा कहकर बात को टाल दिया।

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