किसानों की कृषि सिंचाई जलकर राशि में से ब्याज राशि माफ होगी
12 जुलाई 2025, इंदौर: किसानों की कृषि सिंचाई जलकर राशि में से ब्याज राशि माफ होगी – मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद की बैठक बुधवार को मंत्रालय भोपाल में सम्पन्न हुई। अन्य निर्यों के अलावा मंत्रि-परिषद द्वारा प्रदेश के समस्त कृषकों को सिंचाई जलकर की राशि में से ब्याज राशि (शास्ति दंड) माफ किए जाने का निर्णय लिया है। निर्णय-अनुसार यदि कृषक 31 मार्च 2025 तक की कुल बकाया राशि (सिंचाई जलकर) की मूल राशि 31 मार्च 2026 तक एक साथ जमा करते है तो ब्याज की राशि माफ कर दी जायेगी। इस तरह लगभग 84 करोड़ 17 लाख रूपये की ब्याज राशि शासन द्वारा माफ कर दी जायेगी। 31.3.2025 की स्थिति में कृषकों पर सिंचाई जलकर की अवशेष राशि 647 करोड़ 67 लाख रुपए बकाया है। जिसमे मूल राशि 563 करोड़ 29 लाख रूपए एवं ब्याज राशि 84 करोड़ 17 लाख रूपए है। उल्लेखनीय है कि वर्ष 2022-23 में 45 करोड़ 58 लाख रूपए, वर्ष 2023-34 में 36 करोड़ 98 लाख रूपए और वर्ष 2024-25 में 35 करोड़ 43 लाख रुपए का सिंचाई राजस्व मिला है।
जल संसाधन मंत्री श्री तुलसीराम सिलावट ने मंत्रि-परिषद की बैठक में किसान हितैषी निर्णय के लिये मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव का आभार व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि किसानों की कृषि सिंचाई जलकर राशि में से ब्याज राशि माफ करने का निर्णय ऐतिहासिक और स्वागत योग्य है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के किसानों की कृषि सिंचाई जलकर राशि में से ब्याज राशि (शास्ति दण्ड) माफ करने के निर्णय से प्रदेश के लगभग 35 लाख किसान लाभान्वित होंगे। मंत्री श्री सिलावट ने बताया कि प्रदेश में कृषि सिंचाई राजस्व की कारगर वसूली एवं चुनौतियों के समाधान तथा कृषकों की आर्थिक स्थिति के दृष्टिगत एक अप्रैल 2025 तक की कुल बकाया जलकर राशि एकमुश्त जमा करने की सुविधा दी जाएगी। यदि कृषक बकाया सिंचाई जलकर की मूल राशि एकमुश्त 31 मार्च 2026 तक जमा करते हैं तो अधिरोपित शास्ति (दांडिक ब्याज) की राशि माफ की जायेगी। इसका लाभ उन किसानों को दिया जायेगा जो उन पर बकाया मूल राशि एकमुश्त जमा करेंगे। वित्त विभाग द्वारा इस अल्पकालीन सुविधा पर सहमति दी गई है। जल संसाधन मंत्री ने बताया कि राज्य शासन द्वारा पहले भी कृषकों को दांडिक ब्याज से मुक्ति दी गई थी, जिसके सकारात्मक परिणाम प्राप्त हुए तथा शासन को भी एकमुश्त राजस्व राशि प्राप्त हुई थी।वर्तमान में यह सुविधा पुनः दी जाएगी इससे मध्यप्रदेश सरकार को एकमुश्त राजस्व प्राप्ति तो होगी ही बड़ी संख्या में प्रदेश के किसान भी लाभान्वित होंगे।
ग्रीष्मकालीन मूंग एवं उड़द उपार्जन की स्वीकृति – मंत्रि-परिषद द्वारा भारत सरकार की प्राइस सपोर्ट स्कीम (PSS) के अंतर्गत रबी विपणन वर्ष 2023-24 से 2025-26 तक ग्रीष्मकालीन मूंग एवं उड़द उपार्जन के लिए निःशुल्क शासकीय प्रत्याभूति एवं रबी विपणन वर्ष 2024-25 में लक्ष्य से अधिक उपार्जित ग्रीष्म मूंग की स्वीकृति प्रदान की गई है। साथ ही ग्रीष्मकालीन वर्ष 2024-25 (विपणन वर्ष 2025-26) में मूंग एवं उड़द का पंजीकृत कृषकों से उपार्जन, राज्य उपार्जन एजेंसी म.प्र. राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित द्वारा किए जाने का निर्णय लिया गया है।
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