State News (राज्य कृषि समाचार)

गेहूं खरीदी के लिये स्लॉट बुकिंग संबंधी दिशा-निर्देश जारी

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23 मार्च 2022, इंदौर ।  गेहूं खरीदी के लिये स्लॉट बुकिंग संबंधी दिशा-निर्देश जारी – राज्य शासन के खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग द्वारा जारी रबी मौसम के तहत उत्पादित गेहूं के समर्थन मूल्य पर खरीदी के लिये स्लॉट बुकिंग संबंधी दिशा-निर्देश जारी कर दिये गये हैं। तदनुसार स्लॉट बुकिंग का कार्य ऑनलाइन होगा। ऑनलाइन की यह प्रक्रिया आज से प्रारंभ हो गई है। रबी विपणन वर्ष 2022-23 कृषकों को समर्थन मूल्य पर गेहूं विक्रय करने हेतु एसएमएस  के इन्तजार को समाप्त करते हुए कृषक द्वारा उपज विक्रय करने के लिए उपार्जन केन्द्र का चयन एवं उपज विक्रय की दिनांक स्वयं ई-उपार्जन पोर्टल पर कर सकेंगे, जिसकी व्यवस्था निर्धारित की गई है।

प्रत्येक उपार्जन केन्द्र पर गेहूं की तौल क्षमता का निर्धारण पोर्टल पर किया जाएगा, जिसके अनुसार प्रति तौलकांटा प्रतिदिन 250 क्विंटल के मान से गणना की गई है। निर्देश दिये गये हैं कि प्रत्येक उपार्जन केन्द्र पर प्रतिदिन न्यूनतम 1000 क्विंटल उपज की तौल हेतु 4 तौल कांटे आवश्यक रूप से लगाए जाएं एवं उपार्जन केन्द्र पर गेहूं की आवक अनुसार तौल कांटों की संख्या में वृद्धि की जाए, जिसकी तत्समय पोर्टल पर प्रविष्टि की जा सकेगी। किसानों द्वारा आज 23 मार्च से स्लॉट बुकिंग www.mpeuparjan nic.in पर की जा सकेगी। इस लिंक की जानकारी एसएमएस  के माध्यम से कृषक के मोबाइल पर प्रेषित की जाएगी। ई-उपार्जन पोर्टल पर पंजीकृत/सत्यापित कृषक द्वारा स्वयं के मोबाइल/एमपी ऑनलाईन/सीएससी/ग्राम पंचायत/लोक सेवा केन्द्र/इन्टर नेट कैफे/उपार्जन केन्द्र से स्लॉट बुकिंग की जा सकेगी। स्लॉट बुकिंग हेतु कृषक के ई-उपार्जन पोर्टल पर पंजीकृत मोबाइल पर ओटीपी प्रेषित किया जाएगा, जिसे पोर्टल पर दर्ज करना होगा। कृषकों को अपनी उपज विक्रय करने हेतु स्लॉट बुकिंग दो पारी में (प्रातः 9 से दोपहर 1 बजे एवं अपरान्ह 2 से शाम 6 बजे) की जा सकेगी, जिसमें से एक पारी का चयन किया जा सकेगा।

उपार्जन का कार्य सोमवार से शुक्रवार तक किया जाएगा एवं उपज विक्रय हेतु इसी अवधि की स्लॉट बुकिंग की जा सकेगी। कृषक द्वारा उपज विक्रय हेतु आगामी 7 दिवस में फसल विक्रय हेतु स्लॉट बुकिंग की  स्लॉट की वैधता अवधि 3 कार्य दिवस होगी। कृषक द्वारा उपज विक्रय हेतु तहसील अंतर्गत (जहां कृषक की भूमि है) किसी भी उपार्जन केन्द्र का चयन किया जा सकेगा। कृषक की भूमि एक से अधिक तहसील में स्थित होने पर उनके द्वारा किसी एक तहसील के उपार्जन केन्द्र का चयन किया जा सकेगा, जहां पर पंजीकृत भूमि की उपज का विक्रय किया जा सकेगा।
  उपार्जन केन्द्र की तौल क्षमतानुसार लघु/सीमांत एवं बड़े कृषकों को मिलाकर स्लॉट बुकिंग की सुविधा रहेगी, जिसमें प्रतिदिन 100 क्विंटल से अधिक विक्रय क्षमता के 4 कृषक तक हो सकेंगे। स्लॉट बुकिंग के समय पोर्टल पर कृषक की विक्रय योग्य कुल मात्रा प्रदर्शित कराई जाएगी, जिसमें कृषक द्वारा वास्तविक विक्रय योग्य कुल अनुमानित मात्रा की प्रविष्टि करनी होगी, इस मात्रानुसार ही कृषक से उपज की खरीदी की जा सकेगी। निर्देश दिये गये हैं कि इस संबंध में कृषकों को अवगत कराया जाए। पोर्टल पर स्लॉट बुकिंग अनुसार उपार्जन केन्द्र की क्रय योग्य क्षमता घटते क्रम में प्रदर्शित होगी।

निर्धारित दिवस में उपार्जन केन्द्र की तौल क्षमतानुसार स्लॉट बुक होने पर कृषक को आगामी रिक्त क्षमता वाले दिवस हेतु स्लॉट बुक करना होगा। कृषक द्वारा स्लॉट बुकिंग करने के उपरांत उपार्जन केन्द्र का नाम, विक्रय योग्य मात्रा एवं विक्रय की दिनांक एसएमएस  के माध्यम से सूचित की जाएगी तथा इसका प्रिन्ट भी निकाला जा सकेगा। कृषक द्वारा विक्रय की जाने वाली संपूर्ण उपज की स्लॉट बुकिंग एक समय में ही करनी होगी आंशिक स्लॉट बुकिंग/आंशिक विक्रय नहीं किया जा सकेगा।  कृषक द्वारा निर्धारित उपार्जन केन्द्र पर स्लॉट बुकिंग करने के उपरांत अन्य केन्द्र पर कृषक पंजीयन परिवर्तन/स्थानांतरण की सुविधा नहीं होगी।

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