राज्य कृषि समाचार (State News)उद्यानिकी (Horticulture)

सब्जी, पुष्प बीज बिक्री बिना लाइसेंस प्रतिबंधित

30 नवम्बर 2022, सीहोर: सब्जी, पुष्प बीज बिक्री बिना लाइसेंस प्रतिबंधित – निजी बीज विक्रेता जिनके द्वारा सब्जी , मसाला, पुष्प एवं औषधीय फसलों के बीजों का व्यापार उद्यानिकी विभाग से लायसेंस लिये बिना विक्रय नहीं किये जाये। उक्त बीजों के व्यापार करने के लिये विक्रेता उद्यानिकी विभाग से लायसेंस लेना अनिवार्य किया गया है। बिना बीज लायसेंस के व्यापार करते पाये जाने पर विक्रेताओं के विरूद्ध बीज अधिनियम-1966 एवं बीज नियंत्रण आदेश 1983 में प्रावधान अनुसार वैधानिक कार्यवाही की जायेगी, जिसकी सम्पूर्ण जवाबदेही सम्बन्धित निजी बीज विक्रेता की रहेगी।

महत्वपूर्ण खबर: प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में अनुदान का लाभ लेने के तीन विकल्प

Advertisement
Advertisement

(नवीनतम कृषि समाचार और अपडेट के लिए आप अपने मनपसंद प्लेटफॉर्म पे कृषक जगत से जुड़े – गूगल न्यूज़,  टेलीग्राम )

Advertisements
Advertisement5
Advertisement