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राज्य कृषि समाचार (State News)

जलगांव में बायोस्टीमुलेंट की बिक्री पर रोक, जानिए वजह

10 मार्च 2025, जलगांव: जलगांव में बायोस्टीमुलेंट की बिक्री पर रोक, जानिए वजह – ज़िला अधीक्षक कृषि अधिकारी कार्यालय ने बायोस्टीमुलेंट उत्पादों की बिक्री और उत्पादन पर रोक लगा दी है, क्योंकि इनके अस्थायी प्रमाणन की अवधि खत्म हो गई है।

केंद्र सरकार के आदेश (संख्या 5.0.882(E), दिनांक 23 फरवरी 2021) के तहत बायोस्टीमुलेंट को उर्वरक नियंत्रण आदेश, 1985 की अनुसूची-6 में शामिल किया गया था। कृषि आयुक्तालय द्वारा जारी जी-2 और जी-3 प्रमाण पत्र 22 फरवरी 2025 तक वैध थे, लेकिन अब इनकी अवधि समाप्त हो चुकी है। जब तक सरकार से नया निर्देश नहीं आता, तब तक बायोस्टीमुलेंट के निर्माण और बिक्री पर पूरी तरह रोक रहेगी।

जिन डिस्ट्रीब्यूटरों के पास 22 फरवरी से पहले का स्टॉक मौजूद है, उन्हें अपनी इन्वेंट्री की पूरी जानकारी जिला कृषि विभाग को देनी होगी। कृषि आयुक्तालय इस स्टॉक की बिक्री को लेकर केंद्र सरकार से निर्देश लेगा और आगे की स्थिति स्पष्ट होने पर नई जानकारी दी जाएगी।

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इसके अलावा, सभी डिस्ट्रीब्यूटरों को 12 मार्च 2025 तक अपने पास मौजूद पौध वृद्धि नियामक (PGR) उत्पादों का स्टॉक विवरण ज़िला अधीक्षक कृषि अधिकारी कार्यालय में जमा करना होगा।

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