गेहूँ बीज अमानक पाये जाने पर विक्रय प्रतिबंधित
11 दिसम्बर 2020, राजगढ़। गेहूँ बीज अमानक पाये जाने पर विक्रय प्रतिबंधित – प्रभारी उपसंचालक कृषि विभाग द्वारा सम्राट सीडस एण्ड एग्रीटेक बालोड़ी सारंगपुर जिला राजगढ़ का किस्म एच.आई.-6759 लाट नं. ए.पी.आर.-2020-12-508-1630-सी-1 गेहूँ का बीज अमानक होने के कारण आर एस सोलंकी उप संचालक कृषि जिला राजगढ़ ब्यावरा म.प्र. बीज अधिनियम 1966 की धारा 6 ए एवं 7 बी का उल्लंघन होने के फलस्वरूप बीज नियंत्रण आदेश 1983 की धारा 11 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अमानक लॉट के बीजों का क्रय विक्रय एवं अन्यत्र स्थानान्तरण प्रतिबंधित कर अमानक बीज के संबंध में संबंधित संस्था को अपना प्रति उत्तर 10 दिवस में अनिवार्य रूप से इस कार्यालय को प्रस्तुत करने के निर्देश दिये है।
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