पंजाब: बाढ़ से जूझ रहे किसानों को 13 अक्टूबर से मिलेगा मुफ्त गेहूं बीज, लोन चुकाने की मियाद भी बढ़ी
11 अक्टूबर 2025, भोपाल: पंजाब: बाढ़ से जूझ रहे किसानों को 13 अक्टूबर से मिलेगा मुफ्त गेहूं बीज, लोन चुकाने की मियाद भी बढ़ी – पंजाब के बाढ़ से जूझ रहे किसानों के लिए राहत भरी खबर है। राज्य सरकार ने रबी सीजन में किसानों की मदद करने के लिए बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने घोषणा की है 13 अक्टूबर से प्रदेश के किसानों को मुफ्त गेहूं के बीज दिए जाएंगे। हालांकि यह सभी किसानों के लिए नहीं है। इसका लाभ केवल वहीं किसान उठा सकेंगे, जिनके पास पांच एकड़ से कम भूमि हो। और जिनकी खरीफ फसल (जैसे धान, मक्का, कपास या गन्ना) का कम से कम 33% हिस्सा बाढ़ में नष्ट हुआ है।
फ्री बीज योजना का क्रियान्वय
राज्य सरकार की ओर से जारी मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) के अनुसार, सरकार पात्र किसान को 13 अक्टूबर से फ्री बीज बांटेगी। किसान अपने क्षेत्र के कृषि विभाग कार्यालयों से मुफ्त बीज प्राप्त कर सकेंगे। बीज वितरण का काम पंजाब राज्य बीज निगम लिमिटेड (PUNSEED) के जरिए किया जाएगा, जिसे 1.85 लाख हेक्टेयर क्षेत्र के लिए नोडल एजेंसी नियुक्त किया गया है।
पनसीडा द्वारा खरीदे जा रहे बीज प्रमाणित और पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी (PAU) द्वारा अनुशंसित होगा। इनकी कीमत 4,000 रुपये प्रति क्विंटल तय की गई है। इस योजना के तहत केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (RKVY) के अंतर्गत 44.40 करोड़ रुपये और राज्य सरकार ने 29.60 करोड़ रुपये का योगदान दिया है।
लोन चुकाने की समय-सीमा में राहत
बीज वितरण के साथ-साथ सरकार ने बाढ़ से प्रभावित किसानों के लिए एक और बड़ी राहत दी है। खरीफ सीजन में लिए गए अल्पकालीन कृषि ऋण की चुकाने की अंतिम तारीख को 31 जनवरी 2026 से बढ़ाकर 30 जून 2026 कर दिया गया है। इससे किसानों को फसल बर्बादी के बावजूद लोन भुगतान के लिए अतिरिक्त समय मिलेगा।
इसके अलावा, जिन किसानों का पिछला लोन अभी बाकी है, वे भी अब रबी सीजन के लिए नया कृषि ऋण लेने के पात्र होंगे। सरकार ने इस उद्देश्य के लिए कुल 1,342 करोड़ रुपये की राशि निर्धारित की है।
राज्य सरकार को केंद्र की मदद का इंतजार
गौरतलब है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले महीने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया था और 1,600 करोड़ रुपये की केंद्रीय सहायता की घोषणा की थी। फिलहाल, पंजाब सरकार को इस सहायता राशि का इंतजार है, लेकिन राज्य सरकार ने अपनी ओर से किसानों को राहत पहुंचाने के लिए यह योजनाएं लागू कर दी हैं।
कैसे करें आवेदन?
किसानों को योजना का लाभ लेने के लिए राज्य सरकार के पोर्टल www.agrimachinerypb.com पर जाकर रजिस्ट्रेशन कराना होगा। आवेदन के दौरान किसानों को अपने भूमि दस्तावेज और पहचान पत्र अपलोड करने होंगे। सत्यापन के बाद पात्र किसानों को बीज वितरित किया जाएगा।
हालांकि, इस योजना का लाभ वही किसान उठा सकेंगे, जिनके पास 5 एकड़ से कम कृषि भूमि है। जिनकी खरीफ फसल (जैसे धान, मक्का, कपास या गन्ना) का कम से कम 33% हिस्सा बाढ़ में नष्ट हुआ है। जिनका नाम जिला प्रशासन द्वारा तैयार की गई बाढ़ प्रभावित किसानों की सूची में शामिल है।
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