चाय – कॉफी बागान वालों के लिए सल्फर कोटेड यूरिया की कीमत तय
40 किलो का बैग 254 रु में, राजपत्र में आदेश जारी
02 फरवरी 2026, इंदौर: चाय – कॉफी बागान वालों के लिए सल्फर कोटेड यूरिया की कीमत तय – कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय , भारत सरकार , नई दिल्ली द्वारा उर्वरक ( अकार्बनिक, कार्बनिक या मिश्रित ) ( नियंत्रण ) आदेश 1985 के तहत भारत के राजपत्र में 28 जनवरी 2026 को (का. आ. 390 (अ ) के माध्यम से एक आदेश जारी किया गया है , जिसके अनुसार सल्फर कोटेड यूरिया के 40 किलो के बैग को अधिकतम कीमत 254 रु में चाय , कॉफी या रबर बागानों के उगाने वालों या खेतिहरों को डीलर /विनिर्माता /आयातकर्ता या पूल हैंडलिंग अभिकरण द्वारा विक्रय किया जाएगा।
उक्त राजपत्र में यह स्पष्ट किया गया है कि उक्त अधिकतम कीमत में केंद्रीय उत्पाद शुल्क ,केंद्रीय कर, एकीकृत कर ,एकीकृत संघ राज्य क्षेत्र कर या प्रतिपादन शुल्क माल और सेवा कर और अन्य स्थानीय कर जहां कहीं भी लागू हों , चाहे खुदरा विक्रय बिंदु या किसी मध्यवर्ती स्तर पर हो, इसमें सम्मिलित नहीं है। दूसरा स्पष्टीकरण यह दिया गया है कि जहां किसी उर्वरक का विक्रय 25 किलोग्राम से अनधिक मात्राओं में किया जाता है , वहां डीलर उर्वरक के छोटे थैलों पर अनुसूची में निर्दिष्ट कीमत के अतिरिक्त निम्नलिखित राशि ले सकेगा। जो इस प्रकार है – 2 किलोग्राम की पैकिंग पर 1.50 रु प्रति पैकिंग, 5 किलोग्राम की पैकिंग पर 2.25 रु प्रति पैकिंग,10 किलोग्राम की पैकिंग पर 3.50 रु प्रति पैकिंग तथा 25 किलोग्राम की पैकिंग पर 5 रुपए प्रति पैकिंग शामिल हैं।
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