कीटनाशक लायसेंस तत्काल प्रभाव से निलंबित
22 सितम्बर 2022, खंडवा: कीटनाशक लायसेंस तत्काल प्रभाव से निलंबित – मेसर्स संत सिंगाजी कृषि एजेंसी ग्राम खेड़ी द्वारा अनियमितताएं किए जाने पर स्पष्टीकरण का जवाब प्रस्तुत नहीं किया। इस पर उप संचालक कृषि श्री के.सी. वास्केल ने उक्त फर्म के कीटनाशक लायसेंस को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया।
उल्लेखनीय है कि कीटनाशक निरीक्षक , विकासखण्ड खालवा द्वारा मेसर्स संत सिंगाजी कृषि एजेंसी ग्राम खेड़ी विकासखण्ड खालवा को कीटनाशक लायसेंस में स्रोत प्रमाण पत्र इंद्राज न करने के संबंध में स्पष्टीकरण भेजा गया था, परन्तु विक्रेता द्वारा स्पष्टीकरण का जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया। इसके अलावा मासिक प्रतिवेदन, स्टाक रजिस्टर का संधारण, कीमत बोर्ड, केश मैमो पर कृषक के हस्ताक्षर अद्यतन नही पाए गए ।
जिस पर उप संचालक कृषि श्री के.सी. वास्केल ने कीटनाशक अधिनियम 1968 एवं कीटनाशी नियम 1971 की धारा 14 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मेसर्स संत सिंगाजी कृषि एजेंसी ग्राम खेड़ी का कीटनाशक लायसेंस को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है।
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