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राज्य कृषि समाचार (State News)

मध्यप्रदेश: तीन नए आपराधिक कानूनों के कार्यान्वयन पर दिल्ली में समीक्षा बैठक आयोजित

18 जनवरी 2025, नई दिल्ली: मध्यप्रदेश: तीन नए आपराधिक कानूनों के कार्यान्वयन पर दिल्ली में समीक्षा बैठक आयोजित – केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ तीन नए आपराधिक कानूनों के कार्यान्वयन पर समीक्षा बैठक की। बैठक में पुलिस, अदालत, अभियोजन, और फॉरेंसिक जैसे क्षेत्रों में बदलावों और उनकी प्रगति पर चर्चा की गई।

श्री शाह ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लाए गए नए आपराधिक कानूनों का मुख्य उद्देश्य, किसी भी मामले में एफआईआर से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक तीन साल में न्याय दिलाने की प्रक्रिया को तेज करना है। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश सरकार को कानूनों को पूरी तरह लागू करने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए।

फॉरेंसिक और इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य पर जोर

बैठक में फॉरेंसिक साइंस मोबाइल वैन की संख्या बढ़ाने, नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी के साथ समझौता करने, और फॉरेंसिक विशेषज्ञों की भर्ती पर चर्चा की गई। श्री शाह ने फिजिक्स और केमिस्ट्री के छात्रों के लिए फॉरेंसिक डिप्लोमा कोर्स की आवश्यकता पर भी बल दिया।

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इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य के प्रावधान को बेहतर बनाने के लिए अस्पतालों से पोस्टमार्टम और मेडिकल रिपोर्ट को डिजिटल रूप से प्राप्त करने की प्रक्रिया पर जोर दिया गया।

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गृह मंत्री ने कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा के मामलों में भगोड़े आरोपियों पर Trial In Absentia के तहत कार्रवाई तेज होनी चाहिए। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में यह प्रावधान शामिल किया गया है, जिससे देश से फरार अपराधियों पर मुकदमा चलाया जा सके।

पुलिस और निगरानी प्रणाली में सुधार

श्री शाह ने सुझाव दिया कि हिरासत में रखे गए लोगों की जानकारी और जब्ती सूची इलेक्ट्रॉनिक डैशबोर्ड पर उपलब्ध होनी चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने पुलिस महानिदेशक को इस प्रक्रिया की नियमित निगरानी का निर्देश दिया।

गृह मंत्री ने गरीबों को कानूनी सहायता देने की व्यवस्था पर जोर दिया और इसे सरकार की जिम्मेदारी बताया। उन्होंने कहा कि इसके लिए वकीलों को विशेष प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए ताकि गरीबों के मामले सही तरीके से लड़े जा सकें।

श्री शाह ने कहा कि मुख्यमंत्री को महीने में एक बार, मुख्य सचिव को हर 15 दिन में, और पुलिस महानिदेशक को सप्ताह में एक बार इन कानूनों की प्रगति की समीक्षा करनी चाहिए।

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