खरीफ फसलों का बीमा कराने की अंतिम तिथि बढ़ाई
अऋणी किसानों के लिए 14 अगस्त तथा ऋणी किसानों के लिये 30 अगस्त अंतिम तिथि
05 अगस्त 2025, सीहोर: खरीफ फसलों का बीमा कराने की अंतिम तिथि बढ़ाई – किसान कल्याण एवं विकास विभाग के निर्देशानुसार प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना अंतर्गत अऋणी किसानों के लिए खरीफ फसलों का बीमा कराने की अंतिम तिथि बढ़कर 14 अगस्त कर दी गई है तथा ऋणी किसानों के लिये अंतिम तिथि बढ़ाकर 30 अगस्त 2025 कर दी गई है। जिन किसानों ने बैंकों से केसीसी लिया है और उनका बीमा बैंक द्वारा किया जाता है, किसी कारण से बैंक द्वारा बीमा नहीं किया गया है तो वह किसान बैंक से संपर्क कर अपना फसल बीमा कराएं। अऋणी किसान एवं ऐसे किसान जिनका फसल बीमा छूट गया है वह अंतिम तिथि का इंतजार न करें और शीघ्र ही पास की बैंक शाखा जैसे सहकारी बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, अन्य राष्ट्रीयकृत बैंक, जन सेवा केंद्र तथा सीएससी ऑनलाइन पर जाकर फसल बीमा कराए। ताकि फसल नुकसानी के समय किसानों को फसल बीमा योजना का लाभ मिल सकें।
फसल बीमा कराने के लिए आवश्यक दस्तावेज जैसे आधार कार्ड (मोबाइल नंबर से लिंक), जमीन सिकमी (बटाई पर) होने पर इसका शपथ पत्र, भू-अधिकार ऋण पुस्तिका/खसरा खतौनी, बैंक पासबुक, बुवाई प्रमाण पत्र (जो कि पटवारी पंचायत सचिव, कृषि विस्तार अधिकारी द्वारा जारी किया गया हो), फार्मर आई डी आदि ले जाना अनिवार्य है।
कृषि विभाग द्वारा किसानों को सलाह दी गई है कि खरीफ फसलों का बीमा अवश्य करायें ताकि प्रतिकूल मौसम के कारण फसल नुकसान या उपज में कमी होने पर फसल बीमा योजना के तहत फसल नुकसान की प्रतिपूर्ति हो सके।
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