हार्वेस्टरों में स्ट्रॉ मैनेजमेंट सिस्टम लगाना अनिवार्य हुआ
06 जनवरी 2026, खंडवा: हार्वेस्टरों में स्ट्रॉ मैनेजमेंट सिस्टम लगाना अनिवार्य हुआ – कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री ऋषव गुप्ता ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत आदेश जारी किए हैं कि खंडवा जिले में फसल कटाई हेतु कम्बाइन हार्वेस्टरों में स्ट्रॉ मैनेजमेंट सिस्टम अनिवार्य रूप से लगाना होगा।
उप संचालक कृषि एवं सहायक कृषि यंत्री खंडवा से प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर जारी प्रतिबंधात्मक आदेश के अनुसार मक्का फसल कटाई के बाद हार्वेस्टर मालिकों को बेलर की तथा रबी में गेहूं कटाई के बाद स्ट्रॉ रीपर की व्यवस्था अनिवार्यतः करना होगी। इन आदेशों का पालन न करने पर हार्वेस्टर मालिक पर दंड अधिरोपित करने की कार्यवाही की जावेगी। यह प्रतिबंध आगामी 28 फरवरी 2026 तक के लिए लागू किया गया है।
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