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मध्यप्रदेश के किसानों के लिए जरूरी सूचना! पीएम फसल बीमा योजना की तिथि बढ़ी, अब 30 अगस्त तक कराएं बीमा

05 अगस्त 2025, भोपाल: मध्यप्रदेश के किसानों के लिए जरूरी सूचना! पीएम फसल बीमा योजना की तिथि बढ़ी, अब 30 अगस्त तक कराएं बीमा – प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत मध्यप्रदेश के किसानों को बड़ी राहत दी गई है। अब अऋणी किसानों के लिए खरीफ फसलों का बीमा कराने की अंतिम तिथि 14 अगस्त 2025 कर दी गई है। वहीं, ऋणी किसानों के लिए अंतिम तिथि 30 अगस्त 2025 निर्धारित की गई है। यह योजना किसानों को फसल नुकसान की स्थिति में आर्थिक सहायता देने के लिए शुरू की गई है।

राज्य सरकार ने किसानों से अपील की है कि वे अंतिम तिथि का इंतजार न करें, और जल्द से जल्द पास के बैंक या ऑनलाइन केंद्र में जाकर बीमा कराएं। इससे उन्हें फसल खराब होने की स्थिति में योजना का पूरा लाभ मिल सकेगा।

जिनका बीमा छूट गया है, वे जल्द कराएं प्रक्रिया पूरी

ऐसे किसान जिन्होंने बैंकों से केसीसी (किसान क्रेडिट कार्ड) लिया है और जिनका बीमा बैंक द्वारा किया जाना था, लेकिन किसी कारणवश अब तक नहीं हुआ है, उन्हें सलाह दी गई है कि वे अपने बैंक से संपर्क कर फसल बीमा की प्रक्रिया पूरी करवाएं।

अऋणी किसान एवं वे किसान जिनका बीमा छूट गया है, वे पास की सहकारी बैंक शाखा, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, राष्ट्रीयकृत बैंक, जन सेवा केंद्र या सीएससी ऑनलाइन माध्यम से भी अपना बीमा करवा सकते हैं।

बीमा कराने के लिए ये दस्तावेज ज़रूरी

फसल बीमा कराने के लिए किसानों को निम्नलिखित दस्तावेज साथ ले जाना अनिवार्य है:
1. आधार कार्ड (मोबाइल नंबर से लिंक)
2. जमीन सिकमी (बटाई पर) होने पर उसका शपथ पत्र
3. भू-अधिकार ऋण पुस्तिका / खसरा खतौनी
4. बैंक पासबुक
5. बुवाई प्रमाण पत्र (जो पटवारी, पंचायत सचिव या कृषि विस्तार अधिकारी द्वारा जारी हो)
6. फार्मर आई.डी.

कृषि विभाग ने किसानों को सलाह दी है कि वे खरीफ फसलों का बीमा अवश्य कराएं, ताकि प्राकृतिक आपदा या प्रतिकूल मौसम के कारण यदि फसल खराब हो जाती है या उपज में कमी आती है, तो उन्हें योजना के तहत मुआवजा मिल सके।

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