राज्य कृषि समाचार (State News)

सागर में फसल अवशेष जलाने पर नियंत्रण हेतु मार्गदर्शी निर्देश जारी

30 अक्टूबर 2025, सागर: सागर में फसल अवशेष जलाने पर नियंत्रण हेतु मार्गदर्शी निर्देश जारी – कलेक्टर श्री संदीप जी. आर. ने जिले में फसल अवशेष नरवाई/पराली जलाने की घटनाओं पर नियंत्रण के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए हैं। मध्यप्रदेश शासन, किसान कल्याण एवं कृषि विकास मंत्रालय, भोपाल द्वारा जारी मार्गदर्शी निर्देशों के संदर्भ में जिले में सघन नरवाई प्रबंधन अभियान चलाने के निर्देश दिए गए हैं। शासन द्वारा सागर जिले को न्यूनतम 600 ग्राम नरवाई जलाने से मुक्त कराने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इस लक्ष्य की पूर्ति के लिए रीपर बाइंडर, स्ट्रा मैनेजमेंट सिस्टम, थ्रेसर, मल्चर, बेलर आदि आधुनिक कृषि यंत्रों का उपयोग बढ़ाने पर बल दिया गया है।

कलेक्टर ने किसानों के बीच व्यापक जागरूकता अभियान चलाने और प्रशिक्षण की व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। जिला स्तर पर 2 से 3 मास्टर ट्रेनर्स एवं प्रत्येक विकासखंड में 2 या अधिक ट्रेनर्स का चयन कर उन्हें प्रशिक्षित किया जाएगा, ताकि ग्राम स्तर पर किसानों और कृषि सखियों को सीधा प्रशिक्षण दिया जा सके। साथ ही किसानों को फसल अवशेष प्रबंधन तकनीकों एवं पर्यावरण संरक्षण के महत्व से अवगत कराया जाएगा। कलेक्टर ने निर्देश दिए कि प्रत्येक विकासखंड में कम से कम 10 ग्राम ऐसे चुने जाएं जहां पिछले तीन वर्षों में पराली जलाने की घटनाएं अधिक हुई हैं, ताकि इन ग्रामों को “फसल अवशेष जलाने से मुक्त ग्राम” बनाया जा सके। उपलब्ध मशीनों के माध्यम से किसानों के खेतों में प्रदर्शन किए जाएंगे और खरीफ फसल की कटाई के साथ रबी फसलों की बोनी का कार्य शीघ्र कराया जाएगा।

फसल अवशेष जलाने की घटनाओं पर सख्त निगरानी और दंडात्मक कार्रवाई के भी निर्देश दिए गए हैं। कलेक्टर ने कहा कि जो किसान समझाइश के बाद भी पराली जलाते हैं, उन्हें मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना की ₹6,000 वार्षिक सहायता से अपात्र घोषित किया जाएगा। साथ ही ऐसे ग्रामों में पुनः घटना होने पर संबंधित ग्राम के किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर फसल खरीद बंद की जाएगी। राजस्व विभाग को इन कार्रवाइयों को सख्ती से लागू करने के निर्देश दिए गए हैं।

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