प्याज भण्डार गृह निर्माण पर मिलता है 1.75 लाख अनुदान
29 मई 2021, रीवा । प्याज भण्डार गृह निर्माण पर मिलता है 1.75 लाख अनुदान – उद्यान विभाग के सहायक संचालक योगेश पाठक ने बताया कि संरक्षित खेती योजना में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के हितग्राहियों को 5 एकड़ से अधिक भूमि होने पर प्याज भण्डार गृह निर्माण करने पर एक लाख 75 हजार रूपये का अनुदान उद्यान विभाग द्वारा डीवीटी योजना के अन्तर्गत दिया जाता है। उन्होंने बताया कि उपरोक्त योजना के तहत जिले में 10 प्याज भण्डार का लक्ष्य प्राप्त हुआ है।
सहायक संचालक ने बताया कि नरेगा योजना में 5 एकड़ से कम जोत के कृषकों को जिनके पास सिंचाई साधन एवं फेÏन्सग (बाड़ी) उपलब्ध है, ऐसे कृषकों को आम, अमरूद, नीबू, आवला, पपीता का फलोद्यान लगाने पर अनुदान दिया जाता है। कृषक द्वारा कम से कम एक एकड़ और अधिकतम 2.5 एकड़ में फलोद्यान रोपण करने के लिए अनुदान राशि मजदूरी एवं सामग्री के रूप में अनुदान पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा दिया जाता है। उन्होंने बताया कि विभाग की रोपणियों में उपरोक्त पौधे पर्याप्त संख्या में उपलब्ध है। इच्छुक कृषक निर्धारित दर पर पौधे प्राप्त कर सकते हैं।
उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अन्तर्गत 2 हेक्टेयर से ऊपर के भूमि स्वामी कृषकों को 45 प्रतिशत तथा लघु सीमांत कृषकों को 55 प्रतिशत अनुदान दिया जाता है। उन्होंने बताया कि पोर्टवल Ïस्प्रकलर में 300 हेक्टेयर, मिनी माइक्रो स्प्रिंकलर में 60 हेक्टेयर तथा ड्रिप सिंचाई के लिए 40 हेक्टेयर कुल 400 हेक्टेयर क्षेत्रफल में सामान्य, अनुसूचित जाति एवं जनजाति के कृषकों को लाभांवित करने का लक्ष्य प्राप्त हुआ है। सहायक संचालक ने बताया कि उपरोक्त योजनाओं का लाभ प्राप्त करने के इच्छुक किसान एमपी एफएसटीएस पोर्टल पर अपना ऑनलाइन पंजीयन करायें। पंजीयन हेतु कृषक अपना आधारकार्ड, बैंक पासबुक, भूमि की भू-अधिकार पुस्तिका भाग-1 या बी-1 फोटो साथ लेकर एमपी ऑनलाइन कियोस्क सेंटर में जाकर पंजीयन करा सकते हैं। पंजीयन कराने के उपरांत ही कृषकों को उपरोक्त योजना का लाभ प्राप्त होगा।