सरकार ने उर्वरक पर फिर खाई पलटी
सरकार ने उर्वरक पर फिर खाई पलटी
भोपाल। मध्यप्रदेश में 2 महीने पुरानी सरकार ने अपनी 4 दिन पुरानी उर्वरक नीति पर फिर पलटी खाई है। अपने 4 दिन पुराने आदेश को पलटते हुए सरकार ने यूरिया के लिए सहकारी एवं निजी क्षेत्र के लिए वही पुराना क्रमशः 80:20 का अनुपात लागू कर दिया है। इस संबंध में दिनांक 8 जून 2020 को आदेश भी जारी कर दिए गए हैं। नये आदेश के अनुसार माह जून में सहकारी क्षेत्र को 80 प्रतिशत एवं निजी क्षेत्र को 20 प्रतिशत यूरिया का वितरण होगा।
अभी यह आदेश केवल जून माह के लिए लागू होगा। 3 जून 2020 के आदेश क्रमांक बी-9/19/14-2 के द्वारा सहकारी एवं निजी क्षेत्र में उर्वरक वितरण के लिए 55:45 का अनुपात निर्धारित किया गया था, जिसमें यूरिया भी शामिल था। तब प्रदेश के कृषि मंत्री ने नई उर्वरक नीति के समर्थन में कहा था कि इससे कालाबाजारी करने वाले व्यापारी हतोत्साहित होंगे और यूरिया किसानों को आसानी से उपलब्ध होगा। लेकिन 4 दिन बाद ही सहकारी क्षेत्र के दबाव में यूरिया की वितरण व्यवस्था में फिर बदलाव किया गया है।
उल्लेखनीय होगा कि पूर्व में भी प्रदेश में यूरिया के लिए यही वितरण नीति लागू थी। उर्वरक व्यापारी लंबे समय से मांग कर रहे थे कि यूरिया पर से प्रतिबंध हटाया जाए। नई सरकार ने यह प्रतिबंध हटाया भी, परन्तु सहकारी क्षेत्र ने एक बार फिर सरकार पर दबाव बना कर यूरिया को प्रतिबंध मुक्त करने के फैसले को पलटवा दिया है।