बिहार के किसानों के लिए खुशखबरी: प्लास्टिक क्रेट और फ्रूट बैग पर मिलेगी 80% तक सब्सिडी, ऐसे करें आवेदन
04 दिसंबर 2025, भोपाल: बिहार के किसानों के लिए खुशखबरी: प्लास्टिक क्रेट और फ्रूट बैग पर मिलेगी 80% तक सब्सिडी, ऐसे करें आवेदन – बिहार सरकार ने राज्य के फल और सब्जी उत्पादक किसानों के लिए एक बड़ी योजना की घोषणा की है। इस योजना के तहत किसानों को प्लास्टिक क्रेट, लेनो बैग और फ्रूट ट्रैप बैग पर 50 से 80 प्रतिशत तक की सब्सिडी दी जाएगी। यह पहल चतुर्थ कृषि रोड मैप के अंतर्गत विशेष हस्तक्षेप योजना का हिस्सा है।
\सरकार इस योजना पर कुल 22.25 करोड़ रुपये खर्च करेगी। कृषि विभाग का मानना है कि इससे किसानों को फसल की बर्बादी रोकने, बेहतर पैकिंग और मार्केटिंग में मदद मिलेगी।
योजना का लाभ कौन उठा सकता है?
इस योजना का लाभ बिहार के 38 जिलों के फल और सब्जी उगाने वाले किसान उठा सकते हैं। यह फ्रूट ट्रैप बैग केवल केला उत्पादक किसानों को मिलेगा। प्लास्टिक क्रेट और लेनो बैग पर सभी फल और सब्जी उत्पादक किसान सब्सिडी ले सकते हैं। सबसे जरूरी बात पिछले तीन वर्षों में योजना का लाभ ले चुके किसानों को इस बार लाभ नहीं मिलेगा।
सब्सिडी की दर और सामग्री की कीमत
कृषि विभाग ने योजना के तहत सामग्री की इकाई लागत और सब्सिडी दर भी तय की है। इसके अनुसार, प्लास्टिक क्रेट की कीमत 400 रुपये प्रति यूनिट, लेनो बैग 20 रुपये प्रति यूनिट और फ्रूट ट्रैप बैग 30 रुपये प्रति यूनिट रखी गई है। प्लास्टिक क्रेट और लेनो बैग पर किसानों को 80 प्रतिशत तक की सब्सिडी मिलेगी, जबकि फ्रूट ट्रैप बैग पर 50 प्रतिशत की सब्सिडी प्रदान की जाएगी। यह सब्सिडी पिछले साल की स्वीकृत इकाई लागत और वर्तमान वर्ष की ई-निविदा दर में से जो भी कम होगी, उसी के आधार पर दी जाएगी।
एक किसान को कितनी सामग्री मिलेगी?
एक किसान को योजना के तहत सामग्री की निश्चित मात्रा प्राप्त होगी। इसके अनुसार, प्लास्टिक क्रेट के लिए न्यूनतम 10 और अधिकतम 50 यूनिट, लेनो बैग के लिए न्यूनतम 100 और अधिकतम 1000 यूनिट, जबकि फ्रूट ट्रैप बैग के लिए न्यूनतम 300 और अधिकतम 10,000 यूनिट उपलब्ध होंगे। इससे किसानों को अपनी फसल के अनुसार पर्याप्त पैकिंग सामग्री मिल सकेगी।
आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज
आवेदन करते समय किसानों को कुछ आवश्यक दस्तावेज जमा करने होंगे। इसमें बिहार का स्थायी निवास प्रमाण, भूमि स्वामित्व प्रमाण पत्र, पिछले दो वर्षों की भू-राजस्व रसीद, ऑनलाइन अपडेट रसीद, वंशावली या एग्रीमेंट, और पासपोर्ट साइज फोटो शामिल हैं। इन दस्तावेजों के आधार पर ही आवेदन स्वीकार किया जाएगा और सब्सिडी का लाभ प्रदान किया जाएगा।
आवेदन कैसे करें?
इस योजना का लाभ केवल उन किसानों को मिलेगा जो कृषि विभाग के DBT पोर्टल पर पंजीकृत हैं। पोर्टल का पता है dbtagriculture.bihar.gov.in। इसके अलावा, किसान बिहार कृषि ऐप के माध्यम से भी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। कृषि विभाग ने सभी किसानों से अपील की है कि वे जल्द से जल्द आवेदन करें ताकि उन्हें समय पर सब्सिडी और सामग्री मिल सके।
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