राज्य कृषि समाचार (State News)

बंद ऋतु में मत्स्याखेट, मत्स्य क्रय-विक्रय/परिवहन प्रतिबंधित

07 जून 2025, इंदौर: बंद ऋतु में मत्स्याखेट, मत्स्य क्रय-विक्रय/परिवहन प्रतिबंधित – इंदौर जिले में बंद ऋतु में मछलियों की वंश वृद्धि (प्रजनन) की दृष्टि से उन्हें संरक्षण देने हेतु मध्यप्रदेश नदीय मत्स्योद्योग अधिनियम 1972 की धारा-3(2) के अंतर्गत 16 जून 2025 से 15 अगस्त 2025 तक की अवधि को बंद ऋतु (क्लोज सीजन) घोषित किया गया है।

कलेक्टर श्री आशीष सिंह द्वारा इस संबंध में अधिसूचना जारी की गई है। उक्त अवधि में सभी प्रकार की मत्स्याखेट, मत्स्य क्रय-विक्रय अथवा परिवहन करना निषेध रहेगा। ऐसा छोटे तालाब या अन्य स्रोत जिनका कोई संबंध किसी नदी या नाले से नहीं है और जिन्हें निर्दिष्ट जल की परिभाषा के अंतर्गत नहीं लिया गया हो, उनको छोड़कर समस्त नदियों व जलाशयों में  बंद ऋतु में मत्स्याखेट पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा।

इन नियमों के उल्लंघन करने पर मध्यप्रदेश राज्य मत्स्य क्षेत्र संशोधित अधिनियम 1981 की धारा-5 के तहत उल्लंघनकर्ता को एक वर्ष का कारावास या 5 हजार रुपये का जुर्माना या दोनों से दंडित किए जाने का प्रावधान  है ।  जनसाधारण को सूचित किया गया है कि इस अवधि में किसी भी प्रकार का मत्स्याखेट न तो स्वयं करें और न ही अन्य को इस कार्य में सहयोग देंवे।

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