उर्वरक अमानक घोषित, क्रय- विक्रय प्रतिबंधित
19 दिसम्बर 2022, बैतूल: उर्वरक अमानक घोषित, क्रय- विक्रय प्रतिबंधित – खरीफ वर्ष 2022 में उर्वरक गुण नियंत्रण के तहत जिले के उर्वरक विक्रेताओं/सहकारी समितियों से लिए गए उर्वरकों के नमूने सहायक रसायन विशेषज्ञ उर्वरक गुण नियंत्रण प्रयोगशाला उज्जैन में अमानक स्तर के पाए जाने पर पंजीयन प्राधिकारी तथा उप संचालक किसान कल्याण तथा कृषि विकास ने उर्वरक (नियंत्रण) आदेश 1985 के खंड 26 की धारा 19ए के तहत उक्त उर्वरकों का विक्रय केन्द्रों में उपलब्ध स्कंध की शेष मात्रा का क्रय-विक्रय जिले में तत्काल प्रभाव से प्रतिबंधित कर दिया है।
जिन उर्वरकों के क्रय-विक्रय पर प्रतिबंध लगाया गया है उनमें आदिम जाति सेवा सहकारी समिति मर्यादित बैतूल से लिए गए आईपीएल कंपनी के उर्वरक डीएपी का लॉट नंबर 06-एफ/22, आदिम जाति सेवा सहकारी समिति मर्यादित घोड़ाडोंगरी से लिए गए आईपीएल कंपनी के उर्वरक डीएपी का लॉट नंबर सी80/जे/22, आदिम जाति सेवा सहकारी समिति मर्यादित मलाजपुर से लिए गए आलविन इंड. पीथमपुर के उर्वरक जिंक सल्फेट का लॉट नंबर एआई/जेडएल/8/4/2022, आदिम जाति सेवा सहकारी समिति मर्यादित भीमपुर से लिए गए आईपीएल कंपनी के उर्वरक डीएपी का लॉट नंबर 12-एच/22 एमएफडी-8/22, सांई कृषि सेवा केन्द्र चिचोली से लिए गए मध्य भारत झाबुआ के उर्वरक सिंगल सुपर फास्फेट का लॉट नंबर एमबीपीपीजेड 58 एफएफडी सितंबर 2022, दिव्य कृषि सेवा केन्द्र चिचोली से लिए गए एनएफएल कंपनी के उर्वरक बेन्टो नाइट सल्फर का लॉट नंबर एचएफपी/बीएस/02 एमएफडी/8-6-2022 एवं आदिम जाति सेवा सहकारी समिति मर्यादित घोड़ाडोंगरी से लिए गए आईपीएल कंपनी के उर्वरक डीएपी का लॉट नंबर सी 80/जे/22 शामिल हैं।
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