उर्वरक विक्रय अधिकार पत्र निरस्त
25 दिसंबर 2025, ग्वालियर: उर्वरक विक्रय अधिकार पत्र निरस्त – ग्वालियर जिले के किसानों को मानक एवं गुणवत्तायुक्त रासायनिक उर्वरक उपलब्ध कराने के लिये विभिन्न खाद दुकानों से लगातार उर्वरकों के नमूने लेकर प्रयोगशाला में जांच कराई जा रही है। इस कड़ी में चीनौर रोड बनवार विकासखंड भितरवार स्थित मैसर्स माँ शीतला सीमेंट एवं खाद भण्डार से लिए गए नमूने जांच में अमानक पाए जाने पर प्रोपराइटर रवि सिंह राजपूत के नाम से जारी उर्वरक विक्रय अधिकार पत्र निरस्त कर दिया गया है।
कलेक्टर श्रीमती रुचिका चौहान के निर्देश पर इस उर्वरक भण्डार से धान बीज किस्म पीबी-1718 का नमूना लिया गया था। जांच में नमूने को अमानक पाया गया। इसके चलते उर्वरक के भण्डारण एवं विक्रय से संबंधित नियंत्रण आदेश व नियमों के तहत उप संचालक किसान कल्याण तथा कृषि विकास श्री रणवीर सिंह जाटव द्वारा विक्रय अधिकार पत्र निरस्त करने की कार्रवाई की गई है।
उप संचालक कृषि श्री जाटव ने बताया कि इस फर्म से उर्वरक के नमूने लेकर प्रयोगशाला में जांच कराई गई थी। जांच में उर्वरक का नमूना अमानक पाया गया है। इस संबंध में विक्रेता मैसर्स माँ शीतला सीमेंट एवं खाद भण्डार को सुनवाई का पूरा मौका दिया गया। इसके बाद विधिवत कार्रवाई की गई है।
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