राज्य कृषि समाचार (State News)

बैंकों से वसूलेंगे किसानों की फसल बीमा राशि

बैंकों से वसूलेंगे किसानों की फसल बीमा राशि

1 से 15 फरवरी तक चलेगा फसल बीमा शिकायत निवारण अभियान

(विशेष प्रतिनिधि)

1 फरवरी 2021, भोपाल। मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ सभी किसानों को नहीं मिल पा रहा है जिसकी वजह तकनीकी खामी को माना जा रहा है। कई किसानों को खरीफ 2019 का अब तक फसल बीमा दावा ही नहीं मिला है। इस तरह के मामले सी.एम. हेल्पलाईन में शिकायत की तहकीकात करने पर उजागर हुए हैं। इसे देखते हुए मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने समाधान ऑनलाईन के तहत राज्य में तकनीकी कारणों से राशि नहीं मिलने वाले प्रकरणों पर विशेष अभियान चलाकर कार्यवाही करने के निर्देश दिए हैं। कृषि विभाग द्वारा अभियान 1 से 15 फरवरी तक चलाया जाएगा।

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सूत्रों के मुताबिक अभियान के पूर्व ही कई जिलों में कार्यवाही एवं जांच प्रारंभ कर दी गई है। रायसेन जिले में कई किसानों से फसल बीमा की प्रीमियम राशि काट ली गई किन्तु इसकी फसल बीमा पोर्टल पर एंट्री नहीं की गयी है। एन्ट्री होने पर बीमा कंपनी से बीमा दावा राशि किसानों को प्राप्त नहीं हो पाई। इसकी शिकायत पर कलेक्टर की अध्यक्षता में बैठक हुई।

रायसेन के उप संचालक श्री एनपी सुमन ने बताया कि बैठक में निर्णय लिया गया कि ऐसे 27 कृषकों की लगभग 10 लाख रुपये की फसल बीमा दावा राशि संबंधित बैंको से वसूल की जाये। बैंक एक सप्ताह के अंदर राशि कृषकों के खाते में डाले, ऐसे सभी प्रकरणों में जिसमें बैंक द्वारा फसल बीमा के तहत पोर्टल पर एंट्री नहीं करने या त्रुटि पूर्ण एंट्री करने पर कृषक को बीमा दावा का लाभ नहीं मिल पाने पर संबंधित बैंक फसल बीमा के दावा राशि की भरपाई करेगी। इन 27 किसानों की शिकायतें सीएम हेल्प लाइन से प्राप्त हुई थी।

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इसी प्रकार विदिशा जिले में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत खरीफ 2019 में किसानो के द्वारा संबंधित बैंकों में बीमा की राशि जमा कराई गई है किन्तु 28 बैंकों की शाखाओं द्वारा बीमित राशि कंपनी को नहीं भेजी गई है इस कारण जिले के चार हजार 966 कृषकों की बीमा प्रीमियम काटने के बाद डाटा राष्ट्रीय फसल बीमा पोर्टल पर समयावधि में अपलोड नहीं किया गया है। यह जानकारी देते हुए कृषि उप संचालक श्री पीके चौकसे ने बताया कि पोर्टल पर डाटा समयावधि में अपलोड नहीं होने के कारण बीमा कंपनी द्वारा कृषकों को फसल बीमा दावा राशि का भुगतान नही किया गया है साथ ही बीमा कंपनी द्वारा कृषको का फसल बीमा स्वीकार नहीं किया गया है।

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श्री चौकसे ने बताया कि संबंधित बैंकर्स को योजना की संशोधित गाइड लाइन कंडिका 17, 24 एवं 35 में निहित निर्देशों के अनुसार बैंकों द्वारा कृषकों को फसल बीमा दावा राशि के नुकसान का भार उठाना होगा। जिन कृषकों की पोर्टल पर एंन्ट्री नहीं की गई है उन 4 हजार 966 कृषकों को नियमानुसार, पात्रतानुसार फसल बीमा दावा राशि का भुगतान करना होगा। एक ओर किसानों को फसल बीमा का दावा भुगतान नहीं हो पाया है, वहीं दूसरी तरफ कुछ किसानों ने एक ही जमीन पर दो बैंकों से ऋण लेकर फसल बीमा कराया तथा दावा भी ठोका है। जिसे विभाग ने जांच के बाद निरस्त कर दिया है।

इस सम्बन्ध में कृषि विभाग के अपर संचालक श्री बी.एम. सहारे ने बताया कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के निर्देशों में प्रावधान है कि एक जमीन पर दो बार बीमा नहीं हो सकता। किसानों ने बैंक को पहले से बीमा कराने की जानकारी नहीं दी। जिस कारण यह स्थिति निर्मित हुई। विभाग द्वारा जांच में स्थिति स्पष्ट होने के बाद नियमों के मुताबिक दावा निरस्त करने की कार्यवाही की गई है। उन्होंने बताया कि इस योजना के तहत राज्य में 2019-20 के लिए लगभग 8 हजार करोड़ बीमा क्लेम दिया गया है।

श्री सहारे ने बताया कि फसल बीमा योजना में शिकायत की जांच के लिए 1 से 15 फरवरी तक शिकायत निवारण अभियान चलाया जाएगा। जिसमें तकनीकी कारणों जैसे ट्रांजेक्शन फेल, बाउंस होना, यूटीआर अटैच नहीं होना, बैंकों द्वारा बीमित किसानों की अपूर्ण इंट्री करना आदि शामिल है।
अपर संचालक ने बताया कि इन समस्याओं के समाधान के लिए कलेक्टरों को कहा गया है कि अभियान के तहत अधिकृत बीमा कम्पनी, लीड बैंक, जिला सहकारी बैंक एवं कृषि अधिकारियों को पाबंद करें।

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