राज्य कृषि समाचार (State News)

100 क्विंटल से अधिक धान बेचने वाले किसानों को राहत, जबलपुर में स्लॉट बुकिंग सीमा 4 से बढ़कर हुई 6 

27 दिसंबर 2025, भोपाल: 100 क्विंटल से अधिक धान बेचने वाले किसानों को राहत, जबलपुर में स्लॉट बुकिंग सीमा 4 से बढ़कर हुई 6 – मध्यप्रदेश राज्य शासन ने कलेक्टर जबलपुर राघवेंद्र सिंह द्वारा भेजे गये प्रस्ताव पर सौ क्विंटल से अधिक  मात्रा में समर्थन मूल्य धान का विक्रय करने वाले किसानों के लिये स्लॉट बुकिंग की सीमा चार से बढ़ाकर छह कर दी है। अब प्रतिदिन प्रत्येक उपार्जन केंद्र पर सौ क्विंटल से अधिक वाले किसानों द्वारा छह स्लॉट बुक किये जा सकेंगे। जिला आपूर्ति नियंत्रक प्रमोद कुमार मिश्र के अनुसार शासन द्वारा जारी धान उपार्जन नीति के क्रिन्यावयन के जारी मानक प्रक्रिया में प्रत्येक उपार्जन केन्द्र में प्रतिदिन 100 क्विंटल से अधिक धान विक्रय करने वाले किसानों के चार स्लॉट बुक करने के प्रावधान किये गये थे। इस वजह से बड़े किसानों को अपनी उपज का विक्रय करने में लंबा इंतजार करना पड़ रहा था। 

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जिला आपूर्ति नियंत्रक ने बताया बड़े किसानों की इस कठिनाई को देखते हुये कलेक्टर श्री राघवेंद्र सिंह ने आयुक्त, नागरिक आपूर्ति, खाद्य एवं उपभोक्ता सरंक्षण को स्लॉट बुकिंग की इस सीमा को चार से बढ़ाकर छह करने का प्रस्ताव भेजा था। जिला आपूर्ति नियंत्रक ने बताया कि कलेक्टर  सिंह के प्रयासों के फलस्वरूप राज्य शासन द्वारा ई-उपार्जन पोर्टल पर संशोधन कर दिया गया है और अब बढ़ी हुई सीमा के अनुसार प्रत्येक उपार्जन केंद्र पर 100 क्विंटल से अधिक का धान का विक्रय करने वाले किसानों की स्लॉट बुंकिग भी प्रारंभ हो गई है। जिला आपूर्ति नियंत्रक के मुताबिक धान उपार्जन के लिये पंजीयन कराने वाले जिले के 55 हजार 091 किसानों में से अभी तक 46 हजार 105 किसानों द्वारा स्लॉट बुक किए जा चुके है। पोर्टल के अनुसार अभी 9 जनवरी तक के स्लॉट ओपन हैं। 

जिला आपूर्ति नियंत्रक प्रमोद कुमार मिश्र ने एक अन्य जानकारी में बताया कि जिले के ऐसे 65 किसानों को चिन्हित कर उपार्जन केंद्रों पर उनकी धान के विक्रय पर रोक लगा दी गई है, जिन्होंने बासमती, पतली धान अथवा धान की कोई अन्य बोई थी और उस धान को कृषि उपज मण्डी समिति जबलपुर, पाटन एवं सिहोरा में डाक नीलामी में धान का विक्रय अनुज्ञप्तिधारी व्यापारी को कर दिया है। उन्होंने बताया कि जिला प्रशासन द्वारा संबंधित अनुविभागीय राजस्व अधिकारियों को इन प्रकरणों की जाँच निर्देश भी दिये गये हैं।

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